हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को राहत देते हुए उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति शबीबुल हसन व न्यायमूर्ति रेखा दीक्षित की खंडपीठ ने मामले में यूपी पुलिस व राज्य सरकार को फटकार भी लगाई है।
एडवोकेट अनिमेश शुक्ला व मंसूर अंसारी ने बताया कि कोर्ट ने कहा कि जब लखनऊ के तत्कालीन जिलाधिकारी ने अब्बास अंसारी के असलहे के लाइसेंस के संदर्भ में एनओसी जारी कर दी थी और ज्वाइंट कमिश्नर आफ दिल्ली ने लाईसेंस जारी कर दिया था। तब इस मामले में यूपी पुलिस ने एफआईआर कैसे दर्ज कर लिया। कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए यूपी पुलिस से तीन सप्ताह में जबाव मांगा है कि अब्बास अंसारी के ऊपर पुलिस ने कार्रवाई क्यों की?
पुलिस ने बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के दिल्ली के वसंत कुंज स्थित घर पर छापेमारी की और 4,431 कारतूस समेत भारी मात्रा में करोड़ों के हथियार बरामद किए थे। हाल ही में अब्बास अंसारी पर एक लाइसेंस पर ज्यादा हथियार खरीदने के आरोप में केस दर्ज किया गया था।