Sushant Singh Rajput Suicide

Sushant Case : सीबीआई जांच को महाराष्ट्र सरकार नहीं दे सकेगी चुनौती- जानिए SC के फैसले की अहम बातें

एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच अब सीबीआई ही करेगी। Supreme Court ने बुधवार को इस केस की जांच के आदेश CBI को दे दिए हैं। कोर्ट ने कहा, ‘CBI जांच के मामले को महाराष्ट्र सरकार चुनौती नहीं दे सकेगी। पटना में दर्ज की गई FIR सही थी। मुंबई पुलिस को अब जांच में सहयोग करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को बड़ा झटका लगा है।

सुशांत की गर्लफ्रेंड रह चुकीं रिया चक्रवर्ती ने पटना की जांच को मुंबई ट्रांसफर करने की अपील की थी ।इस मामले में Supreme Court ने 11 अगस्त को फैसला रिजर्व रखते हुए सभी पक्षों से लिखित जवाब मांगा था। आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। वहीं, सुशांत के पिता केके सिंह की पटना में कराई गई FIR के आधार पर CBI ने मामला दर्ज कर लिया है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 5 बड़ी बातें-
दो राज्यों के बीच उलझे इस मामले पर जस्टिस हृषिकेश रॉय की बेंच ने फैसला सुनाया। Supreme Court ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि सुशांत सुसाइड केस की जांच अब CBI करेगी। पटना में जो FIR दर्ज की गई है वो कानून सम्मत है।


इस फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा कि हम फैसले को चुनौती देंगे। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह 35 पेज का जजमेंट है। पहले आप इसको पढ़िए। हमने हर पहलुओं का बारीकी से अध्ययन करने के बाद फैसला सुनाया है।


कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को अब CBI जांच में सहयोग करना होगा। मुंबई पुलिस को इस मामले के सारे सबूत CBI को सौंपने होंगे। महाराष्ट्र सरकार ने जांच CBI को ट्रांसफर करने के फैसले को चुनौती देने के लिए स्वतंत्रता मांगी, जिससे Supreme Court ने इनकार कर दिया।


कोर्ट ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि राजपूत की आत्महत्या के पीछे के रहस्य की जांच का CBI को एकमात्र अधिकार होने के बारे में कोई भ्रम ना हो और कोई भी अन्य राज्य पुलिस इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। CBI न केवल पटना में हुई FIR बल्कि राजपूत की मौत के मामले से जुड़ी किसी अन्य FIR की जांच करने में सक्षम होगी।


सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि मुंबई पुलिस ने राजपूत की मौत के लिए केवल एक्सीडेंटल मौत की रिपोर्ट दर्ज की थी, इसलिए इसमें सीमित जांच शक्तियां थीं। बिहार पुलिस ने एक पूरी FIR दर्ज की है, जिसे पहले से ही CBI को भेज दिया गया है। केंद्रीय एजेंसी को मामले की जांच करनी चाहिए।

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