कल से होगी Lockdown-3 की शुरुआत,जानिए क्‍या मिलेगी सुविधा

देश में Lockdown-3 का आगाज 4 मई से होने जा रहा है। हालांकि इससे पहले गृह मंत्रालय ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। जिनमें कई गतिविधियों को अनुमति दी गई है। इन गतिविधियों की अनुमति 3 तरह से मिलेगी। इन्हें Red Orange and Green Zone में बांटा गया है। Red Zone में देश के 18 फीसद जिले हैं और इसमें 130 जिलों को चिन्हित किया गया है, वहीं Green Zone में देश के 391 जिले आते हैं। Lockdown-1 की अपेक्षा इस बार सरकार ने लोगों को काफी राहत दी है। इसके जरिए र्आिथक गतिविधियों को एक बार फिर पटरी पर लाने का भी मकसद है। वहीं आम लोगों के लिए यह Lockdown कई तरह की राहत लेकर आया है। आइए जानते हैं कि देशभर में कितने जिले Red Green and Orange Zone में हैं।

  • Red Zone (130 जिले): संक्रमण के सक्रिय मामले, संक्रमण के बढ़ने की दोगुनी रफ्तार, परीक्षण और निगरानी से आने वाले आधार पर तय।
  • Green Zone (391 जिले): इसमें वे जिले जिनमें अभी तक कोई मामला नहीं या पिछले 21 दिनों में कोई मामला नहीं आया।
  • Orange Zone (284 जिले): वे जिले जो Red और Green Zone में नहीं आते हैं।


5 राज्यों में 30 फीसद से ज्यादा जिले Red Zone में गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 2000 से अधिक मामले लेकिन 30% से कम जिले रेड जोन में छत्तीसगढ़, असम, ओडिशा और झारखंड के 50 फीसद से ज्यादा जिले ग्रीन जोन में पश्चिम बंगाल व महाराष्ट्र के सर्वाधिक जिले Red Zone में शामिल।


Red Zone से Orange Zone बनने की प्रक्रिया में 21 दिन काफी अहम होंगे। प्रशासन इस बात को तय करेगा कि बीते 21 दिनों में यदि उक्‍त जिले से कोई मामला नहीं आया है तो उसको Red Zone से हटाकर Orange Zone में डाल दे। वहीं यदि Orange Zone में इन 21 दिनों के दौरान मामले बढ़ते दिखाई दिए तो इन्‍हें Red Zone में शामिल किया जाएगा। यही नियम ग्रीन जोन पर भी लागू होगा। ओरेंज से Red Zone में आने वाले इलाकों में पहले सशर्त दी गई इजाजत को वापस ले लिया जाएगा और उन्‍हें घरों में ही रहना होगा।

नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्‍त कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय गृह सचिव प्रीति सूडान ने साफ कर दिया है कि किसी जिले को तभी Green Zone माना जाएगा जब वहां पिछले 21 दिनों में Corona का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया हो। उन्होंने राज्यों से अनुरोध किया कि वे चिन्हित किए गए Red और ऑरेंज जोन जिलों में कंटेनमेंट जोन और बफर जोन का परिसीमन करें और उन्हें सूचित करें।

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