आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जारी सालाना रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले कुछ वर्षों से कार्ड का उपयोग बढ़ रहा है। रिज़र्व बैंक कार्ड से लेनदेन में सेफ्टी को बढ़ाने के लिए लगातार कदम उठाता रहा है। इसी कड़ी में RBI ने ATM कार्ड यानी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नए नियम जारी किए हैं। RBI ने बैंकों से कहा है कि वे भारत में कार्ड जारी करने के समय ATM और PoS पर सिर्फ डोमेस्टिक कार्ड के इस्तेमाल की अनुमति दें। RBI की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए अलग से मंजूरी लेनी होगी।
इसके अलावा ऑनलाइन लेनदेन, कार्ड नहीं होने पर लेनदेन और कांटेक्टलेस लेनदेन के लिए, ग्राहकों को अपने कार्ड पर सेवाओं को अलग से सेट करना होगा। यह नए नियम जनवरी में जारी हुए थे। लेकिन Covid-19 महामारी के कारण असाधारण स्थिति को देखते हुए, कार्ड जारीकर्ताओं को इन्हें लागू करने के लिए 30 सितंबर 2020 तक का समय दिया गया है।
(1) RBI ने बैंकों से कहा है कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करते वक्त अब ग्राहकों को घरेलू ट्रांजेक्शन की अनुमति देनी चाहिए। मतलब साफ है कि अगर जरुरत नहीं है तो ATM मशीन से पैसे निकालते और पीओएस ट्रमिनल पर शॉपिंग के लिए विदेशी ट्रांजेक्शन की अनुमति नहीं दें।
(2) अंतरराष्ट्रीय लेनदेन, ऑनलाइन लेनदेन और कॉन्टैक्टलेस कार्ड से लेनदेन के लिए, ग्राहकों इसके लिए अलग से अपनी प्राथमिकता दर्ज करानी होगी। मतलब साफ है कि ग्राहक को जरुरत हैं तो ही उसे ये सर्विस मिलेगी यानी इसके लिए आवेदन करना होगा।
(3) मौजूदा कार्ड्स के लिए, जारीकर्ता अपने जोखिम की धारणा के आधार पर निर्णय ले सकते हैं। मतलब साफ है कि आप अपने कार्ड से घरेलू ट्रांजेक्शन चाहते हैं या इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। इसका फैसला कभी भी ग्राहक कर सकता है और उसे कौन सी सर्विस एक्टिवेट करनी है और कौन सी डीएक्टिवेट।
(4) ग्राहक 24 घंटे सातों दिन अपनी ट्रांजेक्शन की लिमिट को कभी भी बदल सकता है। अगर आसान शब्दों में कहें तो अब आप अपने ATM कार्ड को मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, ATM मशीन पर जाकर, आईवीआर के जरिए कभी भी इसकी ट्रांजेक्शन लिमिट तय कर सकते हैं।
(5) RBI की ओर से जारी एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नए नियम 30 सितंबर 2020 से लागू होंगे।