बिहार के गृह विभाग ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को पत्र भेज कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष निर्देश दिए हैं। पत्र में उनके राज्य सभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण तथा मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा से जुड़े कार्यक्रम का भी उल्लेख किया गया है, ताकि सभी अवसरों पर सुरक्षा व्यवस्था को सुचारू और प्रभावी बनाया जा सके।
मुख्यमंत्री पद छोड़ने की संभावनाओं के बीच नीतीश कुमार की सुरक्षा को लेकर अहम निर्णय लिया गया है। बिहारी गृह विभाग ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि इस्तीफा के बाद भी उन्हें ‘जेड प्लस’ श्रेणी की सुरक्षा मिलती रहेगी। आदेश के अनुसार, ‘बिहार स्पेशल सिक्युरिटी एक्ट – 2000′ के तहत उनकी सुरक्षा व्यवस्था बरकरार रहेगी। वर्तमान में वे राज्य सभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं और जल्द ही बिहार विधान परिषद की सदस्यता मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देखे राज्य सभा की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं।
आदेश में आगे कहा गया है कि समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ‘जेड प्लस ’ श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर राज्य सरकार के फैसले के अनुसार उन्हें निर्धारित श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
खरमास समाप्त होने के बाद नितीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की अटकलें तेज हो गई हैं। राज्यसभा के लिए निर्वाचित घोषित होने के बाद उन्होंने 30 मार्च को विधान परिषद की सदस्यता छोड़ दी है और 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने की संभावना है। उनके इस कदम को बिहार में संभावित नेतृत्व परिवर्तन से जोड़कर देखा जा रहा है, हालांकि मुख्यमंत्री पद छोड़ने को लेकर अभी आधिकारिक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है।
मुख्यमंत्री आवास से जुड़े सूत्रों के अनुसार, नीतीश कुमार 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ले सकते हैं। इसके लिए वे 8 या 9 अप्रैल को पटना से दिल्ली रवाना होने का संभावना है। बताया जा रहा है कि उनका मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा 13 अप्रैल के बाद कभी भी हो सकता है, क्योंकि 14 अप्रैल को खरमास समाप्त हो रहा है।
