बिहार के फेमस मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में साकेत कोर्ट ने किंगपिन और दोषी करार दिए गए ब्रजेश ठाकुर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह पूरा ये मामला मुंबई की टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंस की रिपोर्ट के बाद सामने आया था। इस मामले में साकेत कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर समेत 21 आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो, बलात्कार, आपराधिक साजिश और अन्य धाराओं में आरोप तय किया था। हालांकि CBI ने इस पूरे मामले में जांच के बाद ब्रजेश ठाकुर को मुख्य आरोपी बनाया था।
शेल्टर होम केस में किसे मिली कितनी सजा
1 – ब्रजेश ठाकुर आजीवन कारावास 20 लाख जुर्माना जिसमे 4 लाख पीड़िता को मुआवजा दिया जाएगा। 2 – रवि रोशन आजीवन कारावास 1।5 लाख जुर्माना, 3 – विकास आजीवन कारावास 14 लाख जुर्माना, 4 गुडु पटेल-आजीवन कारावास।
1- किरण कुमारी, 2- मधु कुमारी, 3- रामानुज ठाकुर, 4- मीनू देवी, 5- विजय तिवारी , 35 हजार जुर्माना, 6 – कृष्णा कुमार , 40 हजार जुर्माना
10 साल की सजा पाए दोषी
1- नेहा कुमारी, 2- हेमा मशीह, 3- अश्वनी कुमार, 4- मीनू देवी, 5 – मंजू देवी, 6- चांदा देवी, 7 – रमा शंकर, 8 – इन्दु कुमारी को 3 साल, 9 – रोजी रानी 6 महीने
2018 में तय हुआ था आरोप
मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस को SC के आदेश के बाद दिल्ली ट्रांसफर किया गया था। जिसके बाद से इसकी सुनवाई साकेत कोर्ट में चल रही थी और अब जाकर इसमें फैसला सुनाया गया है। कोर्ट ने इस मामले में 20 मार्च, 2018 को आरोप तय किए थे।
इलेक्शन लड़ चुके हैं ब्रजेश ठाकुर
इस केस में सजा पाने वाले ब्रजेश ठाकुर ने वर्ष 2000 में मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से बिहार पीपुल्स पार्टी (बिपीपी) के टिकट पर चुनाव लड़ा था, वह ये चुनाव हार गए थे। अदालत ने 30 मार्च, 2019 को ठाकुर समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ बलात्कार और नाबालिगों के यौन शोषण का आपराधिक षड्यंत्र रचने के आरोप तय किए थे। अदालत ने बलात्कार, यौन उत्पीड़न, नाबालिगों को नशा देने, आपराधिक धमकी समेत अन्य अपराधों के लिए भी मुकदमा चलाया था
क्या है पूरा मामला
जानकारी के अनुसार मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में 40 नाबालिग बच्चियों और लड़कियों से रेप और यौन शोषण होने की बात सामने आई थी। इस मामले में आरोप है कि जिस शेल्टर होम में बच्चियों के साथ रेप हुआ था, वह ब्रजेश ठाकुर का है। इस मामले में ब्रजेश ठाकुर के अलावा शेल्टर होम के कर्मचारी और बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के अधिकारी भी आरोपी सिद्ध हुए थे।
SC ने बिहार से केस को दिल्ली किया था ट्रांसफर
शेल्टर होम का मामला सुर्खियों में आने के बाद SC ने इसे बिहार से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था, जिसके बाद साकेत कोर्ट में इसकी सुनवाई लगातार चल रही थी। कोर्ट ने 20 मार्च, 2018 को मामले में आरोप तय किया था। आरोपियों में 8 महिलाएं और 12 पुरुष शामिल हैं। कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर समेत 21 आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो, रेप, आपराधिक साजिश और अन्य धाराओं के तहत आरोप सिद्ध किया था।