CBSE के Class 6 के छात्रों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तीन भाषा नीति को लेकर अहम राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा Class 6 के छात्रों को वही छूट देने का निर्देश दिया है, जो पहले Class 7, 8 और 9 के छात्रों को दी गई थी। कोर्ट के निर्देश के मुताबिक, छात्रों को तीसरी भाषा पढ़नी होगी, लेकिन इस भाषा में Class 10 की बोर्ड परीक्षा देने की अनिवार्यता नहीं होगी।
दरअसल, CBSE ने नई भाषा व्यवस्था के तहत छात्रों के लिए तीन भाषाओं की पढ़ाई का प्रावधान किया है। इसमें कम से कम दो भाषाएं भारतीय भाषाएं होना जरूरी है। इस व्यवस्था को लेकर कुछ अभिभावकों और स्कूलों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उनका कहना था कि अचानक बदलाव से छात्रों और स्कूलों के सामने भाषा, किताबों और शिक्षकों से जुड़ी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जो Class 6 के छात्र पहले से दो गैर-मातृ भाषाएं पढ़ रहे हैं, वे अपनी मौजूदा भाषाओं को जारी रख सकते हैं और तीसरी भाषा के तौर पर एक भारतीय भाषा ले सकते हैं।
कोर्ट के इस फैसले से मौजूदा Class 6 के छात्रों को भाषा बदलने और अचानक नई व्यवस्था अपनाने से जुड़ी परेशानियों में राहत मिलेगी। मामले में आगे की सुनवाई के दौरान नीति से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी विचार किया जाएगा।

