राजधानी में शुक्रवार से Lockdown की नई व्यवस्था शुरू हो गई है। जिसके लिए प्रशासन ने कुछ निर्देश जारी किए हैं, जिनका पालन न करना लखनऊवासियों को भारी पड़ सकता है। शहर के Corona हॉटस्पॉट घोषित किए गए इलाकों को छोड़कर अन्य स्थानों के लोगों के लिए जिला प्रशासन ने अहम निर्देश जारी है। इसके तहत आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करने वाली गाड़ियों को छोड़कर अन्य सभी गाड़ियों का प्रवेश सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलवा शहर में चारपहिया वाहनों, दो पहिया वाहनों समेत सभी प्रकार के वाहनों के परिचालन पर भी पूर्णतया रोक रहेगी। इसमें डॉक्टरो की टीम, पुलिसकर्मियों, जिला प्रशासन के कर्मचारियों और विद्युत विभाग के कर्मचारियों को छूट रहेगी।
शासन द्वारा अनुमति प्राप्त डिलिवरी बॉयज को आवश्यक वस्तुओं की डिलिवरी की अनुमति रहेगी। जिन लोगों को पास निर्गत किया गया है, उन्हें भी सुबह 9:30 बजे तक हर हाल में घर से निकलना होगा। वहीं शाम 6 बजे के बाद ही घर वापसी होगी। प्रशासन ने अपने आदेश में साफ निर्देश दिया है कि जो लोग निर्धारित काम के लिए निर्गत पास के साथ अन्य गतिविधियों में संलिप्त पाए जाएंगे, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने अपने निर्देश में स्पष्ट किया है कि शहर के जिन 12 इलाकों को Corona हॉटस्पॉट घोषित किया गया है, वहां ये नियम लागू नहीं होंगे। ऐसे स्थानों पर पूर्ण बंदी लागू रहेगी। वहीं, मीडिया बंधुओं, कम्युनिटी किचन से जुड़े हुए अधिकारियों, कार्मिकों, Lockdown में कार्य कर रहे स्वयंसेवी संगठनों के लिए पूर्ववत व्यवस्था लागू रहेगी।

