बिहार के भी कई इलाकों में लग सकता है लॉकडाउन, पांच राज्यों में संक्रमण बढ़ने से अलर्ट, आयोजनों पर लगी शर्त

बिहार में कोरोना के सुधरे हालात के बीच अब फिर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। देश के पांच राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अब सूबे का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। सभी जिलों के सिविल सर्जनों को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बैठक के दौरान अलर्ट रहने और संक्रमितों पर नजर बनाये रखने को कहा गया है। वहीं कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए एक बार फिर सख्ती लागू की जायेगी।

कोरोना संक्रमण की आशंका को देख राज्य सरकार पूरी तरह सतर्कता बरतने जा रही है। अन्य राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद अब बिहार में अत्यधिक भीड़भाड़ वाले आयोजनों की अनुमति नहीं दी जायेगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बिहार में कोरोना के मामले फिर से नहीं बढ़े, इसके लिए सरकार ने विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया है।

आदेश के अनुसार, लोगों को कठोरता से नियमों का पालन कराया जायेगा। आपदा प्रबंधन समूह और गृह विभाग ने हाल में ही कोरोना सतर्कता को लेकर बैठक की और संयुक्त आदेश जारी किया। जिसके तहत गृह मंत्रालय द्वारा कोरोना के संक्रमण फैलाव को रोकने के लिए गाइडलाइन्स के साथ ही स्वास्थ्य विभाग के उन एसओपी का कड़ाई से पालन कराया जाएगा जो कार्यस्थलों, होटलों, शॉपिंग मॉल आदि को लेकर जारी है।

बिहार में अब भीड़भाड़ वाले जगहों जैसे सब्जी मंडी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन इत्यादि पर अब फिर से अधिक संख्या में पुलिसबलों की तैनाती की जायेगी। जारी आदेश के अनुसार, कोरोना चेन को तोड़ने के लिए अत्यधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों या माइक्रो कंटेनमेंट जोन को चिन्हित कर वहां सीमित समय के लिए लॉकडाउन लगाने की बात कही गयी है। हालांकि इस दौरान अनिवार्य सेवाओं पर रोक नहीं लगेगी।

वहीं इस आदेश में यह भी कहा गया है कि जिस माइक्रो कंटेनमेंट जोन को सील किया जायेगा या जिस क्षेत्र में लॉकडाउन लगाने की जरुरत दिखेगी वहां के लोगों को पूर्व सूचना या नोटिस के जरिये इसकी जानकारी काफी पहले दे दी जायेगी ताकि वो जरूरी सामना इकट्ठा कर सकें। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ऐसा आदेश इससे पहले 10 फरवरी को भी जारी किया गया था।

संयुक्त आदेश के अनुसार, अब ऐसे आयोजनों की अनुमति नहीं मिलेगी जिसमें बहुत अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना हो और ऐसे आयोजन अगर बहुत जरूरी नहीं हों। वहीं अगर अनुमति मिल भी जाये तो प्रशासन सुनिश्चित करेगा कि कोरोना गाइडलाइन का पालन हर हाल में हो। आयोजन की अनुमति देते समय उपस्थित होने वाले लोगों की संख्या और समय का भी उल्लेख दर्ज रहेगा।

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