ITR Return Delay Reasons

ITR Return Delay: क्यों इस साल रिफंड आने में हो रही है देरी? जानें

ITR Return Delay Reasons: इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR भरने की AY 2025-26 के लिए आखिरी तारीख 16 सितंबर 2025 को खत्म हो चुकी है. ज्यादातर लोगों को तो टैक्स डिपार्टमेंट ने रिफंड भी दे दिया है, लेकिन अभी भी लाखों टैक्सपेयर ऐसे हैं जिनका पैसा अटका पड़ा है, न रिफंड आया न कोई मैसेज. कई लोग परेशान हैं कि इतना टाइम हो चुका है और इसके बावजूद उनके खाते में पैसे नहीं आए. कुछ मामलों में वेरिफिकेशन लटका है तो कहीं पुराने रिटर्न से लिंकिंग की दिक्कत है. अगर आपका भी रिफंड रुका हुआ है तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इस बार रिफंड आने में इतनी देरी क्यों हो रही है.
ITR फाइलिंग के बाद प्रोसेसिंग, वेरिफिकेशन और हाई वैल्यू रिफंड चेक में थोड़ा समय लगता है. मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, इनकम टैक्स विभाग ने बताया है कि दिसंबर के अंत तक 99% रिफंड जल्द ही लोगों के खाते में आ जाएंगे. अगर आपका स्टेट्स ‘रिफंड इश्यूड’ दिख रहा है लेकिन पैसा नहीं आया, तो 7-10 दिन के बाद आपके खाते में ये पैसे आ सकते हैं. आप अपना स्टेट्स कैसे चेक कर सकते हैं. ये आप यहां देख सकते हैं.
इनकम टैक्स की वेबसाइट पर चेक करें स्टेट्स
आपको सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर स्टेट्स चेक करना होगा. इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा.
आईटीआर फाइल करके ई-वेरिफाई करने के बाद आमतौर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 4-5 हफ्ते में रिफंड आपके खाते में डाल देता है.
इसके लिए सबसे पहले आपको अपने आईटीआर रिफंड का स्टेट्स चेक करना बहुत आसान है, घर बैठे दो मिनट में हो जाता है.
सबसे पहले incometax.gov.in या eportal.incometax.gov.in को ओपन करें.
अब अपना यूजर आईडी (जो ज्यादातर PAN नंबर होता है) और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लें.
लॉगिन होने के बाद ऊपर ‘e-File’ वाले टैब पर क्लिक करें, फिर ‘Income Tax Returns’ और उसके बाद ‘View Filed Returns’ या ‘View Filed Returns’ पर क्लिक करें.
फिर वहां आपको अपनी सारी फाइल की हुई ITR की लिस्ट दिखेगी, जिस साल का रिफंड देखना है उस ITR को सेलेक्ट करें.
इसमें आपको खो होगा कि रिफंड Issued है, Processed है, या अभी Pending है. साथ में डेट भी आपको स्क्रीन पर दिखेगी. अगर Issued दिख रहा है तो 2-3 दिन में बैंक खाते में पैसा आ जाता है.
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इनकम टैक्स रिफंड लेट होने पर करदाता को किस धारा के तहत ब्याज मिलता है?
Aधारा 80C
Bधारा 244A
Cधारा 234B
Dधारा 194A

रिफंड लेट होने की सबसे बड़ी वजहें
बैंक अकाउंट की गड़बड़ी- आपके पोर्टल पर जो अकाउंट नंबर या IFSC कोड डाला है वो गलत है, या पुराना हो गया है, तो पैसा नहीं आएगा. इसलिए पहले से अकाउंट को प्री-वैलिडेट कर लो, सही नंबर और IFSC डालो, तभी रिफंड सीधा खाते में गिरेगा.
आधार और पैन लिंकिंग- अगर आपका आधार और पैन आपस में ठीक से लिंक नहीं है, या नाम-डेट ऑफ बर्थ में जरा सा भी फर्क है, तो रिफंड आने में देरी होती है. इसलिए आपको आधार-पैन लिंक कराना जरूरी है.
ITR में गलत डिडक्शन- अगर ITR में गलत डिडक्शन या क्रेडिट क्लेम किया है, जैसे 80C में ज्यादा दिखा दिया या कोई फेक बिल लगा दिया है, तो रिफंड रुक जाता है. टैक्स डिपार्टमेंट को शक होता है तो वो नोटिस भेजता है और प्रूफ मांगता है, जब तक सही डॉक्यूमेंट नहीं देते तब तक पैसा अटका रहता है और अगर गलत क्लेम पकड़ा गया तो नोटिस के साथ पेनाल्टी भी लग सकती है. अगर ITR और फॉर्म 26AS, फॉर्म 16 या AIS में कुछ भी मैच नहीं होता है तो रिफंड तुरंत रुक जाता है. टैक्स डिपार्टमेंट पहले ये सभी जानकारी को चेक करता है इसके बाद ही पैसे आपके अकाउंट में भेजे जाते हैं.
देरी में रिफंड मिलने पर सरकार देगी इतना ब्याज
अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिफंड लेट करता है तो इसके लिए कानून का नियम धारा 244A के तहत सालाना करदाता को 6% ब्याज मिलेगा. ये ब्याज उस दिन से मिलना शुरू हो जाता है जब रिफंड देय माना गया आमतौर पर ITR प्रोसेसिंग के बाद या वित्त वर्ष की शुरुआत से. अभी दिसंबर में जितने लोगों का रिफंड आ रहा है, उनमें से ज्यादातर को मूल पैसा और ये बोनस भी साथ मिल रहा है.

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