दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल में स्पेशल ट्रीटमेंट दिए जाने पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने न केवल सख्ती दिखाई, बल्कि जेल प्रशासन को जबरदस्त फटकार भी लगाई है. कोर्ट ने जैन को जेल में धार्मिक उपवास के दौरान फल-सब्जी देने की मांग खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि जैन को जेल अधिकारियों ने स्पेशल ट्रीटमेंट दिया. उन्हें नियमों का उल्लंघन कर जेल में फल-सब्जियां दी जा रही थीं.
कोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन को जेल में फल और सब्जियां उपलब्ध कराना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है. कोर्ट ने आदेश में कहा कि पहली नजर में लगता है कि जैन को स्पेशल ट्रीटमेंट तिहाड़ जेल डीजी या किसी प्राधिकरण के उचित आदेश के तहत दिया गया. जेल नंबर 7 के स्टाफ ने डीपीआर 2018 का उल्लंघन किया.
ईडी के हलफनामे को बनाया आधार
कोर्ट ने ईडी के हलफनामे को आधार बनाया. कोर्ट ने कहा कि ईडी के 21 नवंबर के हलफनामे के अनुसार तिहाड़ जेल की जेल नंबर 7 के लगभग 26 अधिकारियों के तबादले कर दिए गए और जेल 7 के अधीक्षक को सस्पेंड कर दया गया था. इससे पहले पहली नजर में दिखता है कि तिहाड़ की जेल नंबर 7 के अधिकारी सत्येंद्र जैन को दिल्ली सरकार का मंत्री होने के नाते फल और सब्जियां प्रदान करके डीपीआर का उल्लंघन कर रहे थे.