समाजवादी पार्टी के सासंद आजम खान उनकी पत्नी विधायक तंजीन फातिमा और पुत्र विधायक अब्दुल्ला की एक बार फिर मुश्किलें बढ़ गई है। अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। यह वारंट फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा हुआ है।
अदालत ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र को लेकर आजम उनकी पत्नी और पुत्र के खिलाफ पहले संमन जारी हुआ था। दरअसल उन्हें बुधवार तीनों सदस्यों को इस मामले में अदालत में हाजिर होना था। लेकिन वह शाम तक कोर्ट में पेश नहीं हुए। इस पर अदालत ने इसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी।
बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत आजम खान और उनके पूरे परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। एडीजे कोर्ट में सुनवाई के दौरान आजम खान और उनके परिवार को कोर्ट में अनुपस्थित पाया गया। इसके बाद तीनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। इसमें एक मामला 2019 लोकसभा चुनाव में आचार सहिंता उल्लंघन का और दूसरा पड़ोसी से मारपीट करने के आरोप का है।
यह है मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में आजम और अब्दुल्ला के खिलाफ दायर याचिका में कहा गया है कि सीबीएसई की 10वीं की मार्क्सशीट में उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 दर्ज है। जबकि क्वीन मैरी अस्पताल में उनका जन्म हुआ और वहां उनकी जन्म तिथि 30 सितंबर 1990 दर्ज है।