जेल में ही मनानी पड़ेगी चिदंबरम को दिवाली, सीबीआई ने दाखिल की समीक्षा याचिका

दिल्ली की विशेष अदालत ने INX मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की ईडी की हिरासत का समय 30 अक्तूबर तक बढ़ा दिया गया है । जमानत नहीं मिलने से अब उन्हें दिवाली भी जेल में ही मनानी पड़ेगी .विशेष जज अजय कुमार कुहार ने गुरुवार को दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को चिदंबरम से पूछताछ की छूट देते हुए यह भी निर्देश दिया कि जरूरी होने पर चिदंबरम के स्वास्थ्य के चेक अप अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में करवाए जाए। अदालत ने कहा कि हिरासत की अन्य शर्तें पहले जैसी ही बरक़रार रहेंगी।

चिदंबरम की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पूर्व वित्तमंत्री के गंभीर रूप से बीमार होने का हवाला देते हुए हैदराबाद में उनके इलाज के लिए दो दिन की अंतरिम जमानत मांग की थी जो जज ने ठुकरा दी । ईडी की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चिदंबरम की याचिका का विरोध जताते हुए कहा कि यह कोर्ट की गंभीर गलती होगी, यदि एजेंसी की पूछताछ की अवधि को कम किया गया। उन्होंने कहा कि दस्तावेजी सुबूत से पता ज्ञात होता है कि चिदंबरम का मनी लॉन्ड्रिंग मामले से कही न कही तार जुड़ा है।

मेहता ने कहा कि चिदंबरम को हिरासत में लेकर और पूछताछ करना बहुत जरुरी है, क्योंकि उन्होंने सभी सवालों के जवाब अभी तक नहीं दिए हैं। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने चिदंबरम की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस देकर कर जवाब मांगा। आपको बता दें कि ईडी चिदंबरम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपों की जांच में लगी है ।

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