डॉ. कफील खान के खिलाफ रासुका के तहत मुकदमा दर्ज, रिहाई टली…

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AAMU) में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में डॉ. कफील खान की गिरफ्तारी की गई थी और वह मथुरा जेल में बंद हैं। वहीं इस मुकदमे में 10 फरवरी को जमानत के बाद डॉ. कफील खान की रिहाई की तैयारी चल रही थी, जिसपर अभी रोक लग गई है। AAMU में विवादित बयान देने के मामले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए डॉ. कफील के खिलाफ अलीगढ़ सिविल लाइंस में रासुका के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

एएमयू में धरने को संबोधित करने के दौरान डॉ. कफील ने भड़काऊ भाषण दिया था। इसके बाद थाना सिविल लाइंस में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। उसी मामले में पुलिस ने उसे मुंबई से गिरफ्तारी करने के बाद मथुरा जेल में बंद कर दिया था। विश्वविद्यालय में विवादित बयान मामले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए अलीगढ़ के सिविल लाइंस में रासुका के तहत मुकदमा लिखा गया, इसलिए अब डॉ. कफील को रिहाई नहीं मिलेगी। जिला प्रशासन ने कफील पर सिविल लाइंस में रासुका के तहत लिखा मुकदमा लिखकर प्रपत्र मथुरा जेल में कफील को रिसीव करा दिया है।

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