आज राज्यसभा में आर्म्स संशोधन बिल पेश कर सकते हैं अमित शाह

देर रात लोकसभा से नागरिकता नागरिकता संशोधन विधेयक को पास कराने के बाद अब अगली बारी आर्म्स अमेंडमेंट बिल 2019 की है आपको बता दे ये बिल लोकसभा से इसी साल पास हो गया है अब आज इसे राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह इस बिल को आज राज्यसभा में पेश कर सकते हैं। इस बिल के राज्यसभा से भी पास होने के बाद एक लाइसेंस पर सिर्फ दो हथियार रखे जा सकते हैं। आपको बता दें आर्म्स एक्ट के मौजूदा कानून के तहत एक लाइसेंस पर तीन हथियार रखे जा सकते हैं। इस नए आर्म्स अमेंडमेंट बिल के तहत आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3(2) में संशोधन किया गया है। जिसमें हथियार रखने को लेकर कुछ कानून बदल जाएंगे। इसके अलावा अवैध हथियारों को लेकर भी कानून को कड़ा किया गया है।

आर्म्स अमेंडमेंट बिल 2019  अगर आज राज्यसभा से पास हो जाता है तो किसी भी झड़प या फिर एनकाउंटर के दौरान अगर कोई अपराधी पुलिसकर्मियों से बंदूक छीनता है तो उसे दी जाने वाली सजा इस संशोधन के बाद बढ़ जाएगी, और ऐसा करने वालों को आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। इसके साथ ही शादियों या अन्य किसी जश्न में हाथ में तमंचा लेकर फायरिंग करने वालों को भी अब जेल की हवा खानी पड़ सकती है। ऐसे लोगों के लिए भी इस एक्ट में कड़ी सजा का प्रावधान है।

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