नोएडा में 1 महीने तक मकान किराया वसूली पर प्रशासन ने लगाई रोक

देशभर में Coronavirus के मद्देनजर पूरे भारत में Lockdown लागू है। जिसके बाद Noida और गौतमबुद्धनगर में रहने वाले किराएदरों को अपने मकान मालिक को एक महीने के बाद किराया देना होगा। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए किसी भी गरीब, मजदूर का घर खाली नहीं करवाया जाएगा। गौतमबुद्धनगर जिला मजिस्ट्रेट बी.एन. सिंह ने शनिवार को यह आदेश जारी किया है। Noida के DM ने शहर के सभी मकान मालिकों को आदेश दिया है कि वे एक महीने तक किराएदारों से किराया नहीं वसूलेंगे। Noida और आस पास के क्षेत्रों से भारी संख्या में पलायन करने वाले लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए Noida प्रशासन ने यह कदम उठाया है।

नोएडा DM ने कहा कि अगर मकान मालिक यह आदेश नहीं मानता है तो उसे जुर्माने के साथ 2 साल की जेल हो सकती है। किराया आदेश जारी होने की तारीख से यानि 28 मार्च से एक महीने के बाद ही वसूला जा सकेगा।

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