2008 जयपुर बम ब्लास्ट केस: 5 आरोपी दोषी करार, 71 लोगों की गई थी जान

2008 जयपुर बम ब्लास्ट केस में आज फैसला आ गया। 11 साल से ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद अब इस मामले में 5 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। आरोपियों को UAPA के तहत अलग-अलग धाराओं में दोषी माना गया है। इस मामले की सुनवाई में विशेष कोर्ट के न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा ने फैसला सुनाया। मामले में सभी दोषी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इस मामले में पाचों दोषी शाहबाज हुसैन, मोहम्मद सैफ, सरवर आजमी, सैफुर्रहमान और सलमान है। वहीं इनके 3 साथियों को आज तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है।

दरअसल 2008 में हुए इस सीरियल बम ब्लास्ट के बाद राजस्थान सरकार ने आरोपियों को पकड़ने के लिए एंटी टेरेरिस्ट स्क्वाड़ (ATS) का गठन किया था। इस मामले में जयपुर के चांदपोल हनुमान मंदिर, सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर समेत कई जगहों पर धमाके हुए थे।

राजस्थान की राजधानी जयपुर में 13 मई 2008 अलग-अलग जगहों पर 8 सिलसिलेवार धमाकों से पुरा जयपुर ही दहल उठा था। इस मामले में 71 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 176 लोग घायल हो गए थे। जयपुर ब्लास्ट मामले में एटीएस ने 11 आतंकियों को नामजद किया था। इस मामले में 5 आरोपियों को एटीएस राजस्थान ने गिरफ्तार कर लिया था। वहीं हैदराबाद पुलिस ने इस मामले से जुड़े 2 आंतकियों को गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भी एक आतंकी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की थी। वहीं 3 आरोपी मामले में अभी भी फरार है। इसके अलावा 2 आरोपियों की मौत हो चुकी है।

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