देश में Coronavirus संक्रमण के मामलों की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। अब तक देश में Covid 19 के 90927 मामले सामने आ चुके हैं। साथ ही 2872 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच 17 मई तक लागू किए गए Lockdown को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। यह लॉकडाउन का चौथा चरण होगा। गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गईं नई गाइडलाइंस पर एक नजर-
- शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति की बाहर आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध।
- नए दिशानिर्देशों के तहत राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अब स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा साझा किए गए मापदंडों को ध्यान में रखते हुए कोविड 19 के Red Orange Green Zone का निर्धारण कर सकेंगे। ये जोन एक जिला या नगर निगम/नगर पालिका या छोटी प्रशासनिक इकाइयां जैसे कि उप-विभाग आदि हो सकते हैं, जैसा कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा तय किया गया है।
- Red और Orange Zone के अंदर जिला प्रशासन/स्थानीय शहरी निकायों द्वारा स्थानीय स्तर पर तकनीकी जानकारी के साथ और स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए रोकथाम और बफर जोन की पहचान की जाएगी। कंटेनमेंट जोन के अंदर सख्त नियमों के साथ नियंत्रण जारी रहेगा। कंटेनमेंट जोन में मेडिकल इमरजेंसी सेवाओं और आवश्यक वस्तुओं और आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति के अलावा किसी भी व्यक्ति की आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाएगी। लॉकडाउन के दौरान घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बंद रहेंगी।
- कंटेनमेंट जोन के बाहर चारों ओर बफर जोन रहेगा। यहां कोविड 19 के नए मामले सामने आने की आशंका अधिक रहती है। यहां अतिरिक्त सावधानी बरतने को कहा गया है।
- मेट्रो रेल सेवाएं बंद रहेंगी।
- पूरे देश में 31 मई तक स्कूलों, कॉलेजों, शैक्षिक और प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थानों के संचालन पर रोक रहेगी। हालांकि सरकार ने ऑनलाइन पढ़ाई को मंजूरी दी है। इसे प्रोत्साहित भी किया जाएगा।
- होटल, रेस्त्रां और अन्य हॉस्पिटैलिटी सेवाएं पूरी तरह से बंद रहेंगी। इनमें स्वास्थ्यकर्मियों, पुलिस, सरकारी अफसरों, दूसरे शहरों में फंसे यात्रियों और क्वारंटाइन सेंटर के लिए ली गईं इमारतों के लिए खुलने की छूट होगी।
- रेलवे स्टेशनों, एयरपोर्ट बस डिपो में कैंटीन खोलने की छूट रहेगी।
- रेस्त्रां में होम डिलीवरी के लिए रसोईघर में खाना बनाने की छूट रहेगी।
- सभी सिनेमाहॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे।
- स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम को खोलने की छूट रहेगी। इनमें दर्शकों के जाने पर पाबंदी रहेगी।
- देश में 31 मई तक सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, इंटरटेनमेंट, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व अन्य ऐसे किसी भी समारोह पर पाबंदी रहेगी, जहां लोगों की भीड़ एकत्र हो।
- सभी धार्मिक और प्रार्थना करने वाले स्थान सार्वजनिक रूप से लोगों के लिए बंद रहेंगे।