Prashant Bhushan contempt of Court Supreme Court

प्रशांत भूषण पर Supreme Court ने लगाया एक रुपये का जुर्माना,नहीं देने पर 3 माह की जेल

अदालत की अवमानना को लेकर सीनियर वकील Prashant Bhushan के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सजा का एलान कर दिया है। कोर्ट ने Prashant Bhushan पर एक रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने कहा कि भूषण ने 15 सितंबर तक फाइन नहीं भरा, तो उन्हें तीन महीने की जेल होगी। साथ ही तीन साल के लिए प्रैक्टिस पर रोक लगा दी जाएगी। ये मामला वर्तमान और पूर्व चीफ जस्टिस के बारे में भूषण के विवादित ट्वीट का है। 14 अगस्त को कोर्ट ने इन ट्वीट पर Prashant Bhushan के स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए उन्हें अवमानना का दोषी करार दिया था। कोर्ट ने भूषण को बिना शर्त माफी मांगने के लिए समय दिया गया था, लेकिन उन्होंने माफी मांगने से मना कर दिया था।


जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच Prashant Bhushan के खिलाफ सजा तय की। भूषण के लिए सजा का एलान करते हुए जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा- ‘जजों को प्रेस में नहीं जाना चाहिए। अदालत के बाहर जजों द्वारा कही गई बातों पर भरोसा करना स्वीकार्य नहीं है।’ अदालत की अवमानना अधिनियम के तहत सजा के तौर पर अधिक से अधिक 6 महीने तक की कैद या 2000 हजार रुपये का जुर्माना या दोनों सजा का प्रावधान है।

जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता में जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने कहा कि भूषण ने अपने बयान से पब्लिसिटी पाई, उसके बाद कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया।
इससे पहले अदालत ने 25 अगस्त को उनकी सजा पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। Prashant Bhushan को सजा सुनाने के मुद्दे पर शीर्ष अदालत ने अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल से राय मांगी थी, जिस पर वेणुगोपाल ने कहा था कि Prashant Bhushan को चेतावनी देकर छोड़ देना चाहिए और स्टेस्टमैन का संदेश देना चाहिए।

Prashant Bhushan को नवंबर 2009 में भी सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का नोटिस दिया था। तब उन्होंने एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में Supreme Court के जजों पर कमेंट किया था।

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