महाराष्ट्र के नागपुर (Nagpur) शहर में पुलिस ने सार्वजनिक जगहों पर किन्नरों को गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होने से रोकने के लिए दो महीने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू की है. अधिकारियों ने बताया कि किन्नरों के खिलाफ उगाही की शिकायतों के बाद यह कदम उठाया गया है. नागपुर पुलिस द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, ऐसी शिकायतें आ रही थीं कि किन्नर बिना बुलाए सार्वजनिक स्थानों, यातायात सिग्नल, लोगों के घरों, शादी समारोहों और अन्य कार्यक्रमों में जाते हैं, अश्लील कृत्य करते हैं और लोगों से उगाही करने के लिए उन्हें धमकियां देते हैं.
पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने विज्ञप्ति में शिकायतों का हवाला देते हुए कहा कि अगर लोग किन्नरों की मांग पूरी करने से इनकार कर देते हैं तो वे गाली गलौज और यहां तक कि मारपीट पर भी उतारू हो जाते हैं. विज्ञप्ति में कहा गया कि इसलिए नागपुर में किन्नरों को गैरकानूनी रूप से एकत्रित होने से रोकने के लिए 17 फरवरी से 17 अप्रैल 2023 तक धारा 144 लागू कर दी है.
विज्ञप्ति में कहा गया है कि, 17 अप्रैल, 2023 तक नागपुर में उनकी गैरकानूनी सभा को रोकने के लिए जारी आदेश का किसी भी तरह से उल्लंघन होने की स्थिति में, भारतीय दंड संहिता, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी.
क्या-क्या होंगी पाबंदियां-
पांच या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध
जुलूस निकालना या आयोजित करना प्रतिबंधित है.
पटाखे फोड़ने पर रोक है.
लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक.
जुलूस में संगीत बैंड पर रोक.
बिना इजाजत के सामाजिक समारोहों पर रोक.
विरोध प्रदर्शन/भूख हड़ताल पर रोक.