उन्नाव दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिए गए BJP के निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को न्यायाधीश धर्मेश शर्मा की कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। कुछ देर बाद सजा पर फैसला सुनाने वाले हैं। इससे पहले दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने लंच ब्रेक से पहले फैसला सुरक्षित रख लिया था।
पिछली सुनवाई में 16 दिसंबर को तीस हजारी कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को धारा 376 और पॉक्सो के सेक्शन-6 में दोषी ठहराया है। इसके बाद 17 दिसंबर को सजा पर बहस हुई थी, जिसमें पीड़िता पक्ष के वकील ने दोषी को अधिकतम सजा के तहत उम्रकैद की मांग की थी, जबकि साथ ही अधिकतम मुआवजे की भी मांग की थी। इस अपराध में दोषी को कम से कम 7 साल और अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है।
बचाव पक्ष के वकील ने विधायक की बेटियों की शादी, सामाजिक स्थिति और समाज सेवा-राजनीतिक सेवा का हवाला देते हुए कम से कम सजा की मांग की है।
अपहरण के बाद नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी करार दिए कुलदीप सिंह सेंगर पर पॉक्सो भी लगा है, ऐसे में कोर्ट अधिकतम सजा उम्रकैद सुना सकता है।
पिछली सुनवाई में पीड़िता पक्ष के वकील ने सजा पर हुई बहस के दौरान अधिकतम सजा के साथ अधिकतम मुआवजे की भी मांग की थी।
