2008 के जयपुर सीरियल ब्लास्ट (Jaipur Serial Blast) मामले में आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। राज्य सरकार इस संबंध में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार रात अपने आवास पर हुई बैठक में यह निर्णय लिया।
अतिरिक्त महाधिवक्ता की सेवा समाप्त
गहलोत ने ट्वीट कर कहा, ”उच्च स्तरीय बैठक में परीक्षण के बाद जयपुर बम ब्लास्ट (Jaipur Serial Blast) के मामले में हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील का फैसला लिया है। राज्य सरकार सर्वश्रेष्ठ वकील लगाकर पीड़ितों के साथ न्याय सुनिश्चित करेगी। इस केस में हाईकोर्ट में प्रभावी पैरवी करने में विफल रहे अतिरिक्त महाधिवक्ता की सेवाएं समाप्त करने का निर्णय किया है। राज्य सरकार की मंशा है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए।”
जयपुर सीरियल ब्लास्ट में 71 लोगों की हुई थी मौत
जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट (Jaipur Serial Blast) में राजस्थान हाई कोर्ट से बरी होने के बाद भी चारों आरोपी अभी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे, क्योंकि सीरियल ब्लास्ट के दूसरे मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं। इसके बावजूद 71 लोगों की मौत और 85 लोगों के घायल होने का कारण बने इन धमाकों के आरोपियों के बरी होने को लेकर लोगों में अभियोजन के प्रति जबरस्त नाराजगी है। उनका मानना है कि जांच एजेंसियों की कमजोर पैरवी के कारण ही आतंकी बरी हुए हैं।