Bombay High Court

बॉम्बे हाई कोर्ट का बीएमसी को निर्देश, बकरीद पर सोसाइटी में जानवरों की बिना इजाजत नहीं होगी कुर्बानी

Bombay HC on Bakrid Animal Sacrifice दक्षिण मुंबई की एक आवासीय कॉलोनी में जानवरों की अवैध रूप से कुर्बानी को लेकर मचे बवाल पर बॉम्बे हाई कोर्ट (HC) ने एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) (BMC) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि बकरीद (Bakrid) त्योहार के दौरान किसी जानवर का अवैध वध न हो।
नगर निकाय का लाइसेंस जरूरी
एक विशेष तत्काल सुनवाई में न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी और न्यायमूर्ति जितेंद्र जैन की खंडपीठ (Bombay HC instructed BMC) ने कहा कि नैथानी हाइट्स सोसायटी में जानवरों की कुर्बानी की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है, जब नगर निकाय द्वारा लाइसेंस दिया गया हो। अदालत ने कहा,
सोसायटी के निवासी ने दायर की थी याचिका
हाई कोर्ट की पीठ सोसायटी के निवासी हरेश जैन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें वहां जानवरों के वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। बीएमसी की ओर से पेश वकील जोएल कार्लोस ने कहा कि पूर्ण प्रतिबंध जारी नहीं किया जा सकता।

उल्लंघन पर होगी उचित कार्रवाई
कार्लोस ने कहा कि नगर निकाय के अधिकारी सोसायटी परिसर का निरीक्षण करेंगे और यदि कोई उल्लंघन होता है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि यदि कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता है तो संबंधित पुलिस स्टेशन नगर निगम के अधिकारियों को उचित पुलिस सहायता प्रदान करेगा।

बिहार के इन 2 हजार लोगों का धर्म क्या है? विश्व का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड कौन सा है? दंतेवाड़ा एक बार फिर नक्सली हमले से दहल उठा SATISH KAUSHIK PASSES AWAY: हंसाते हंसाते रुला गए सतीश, हृदयगति रुकने से हुआ निधन India beat new Zealand 3-0. भारत ने किया कीवियों का सूपड़ा साफ, बने नम्बर 1