Bank Transaction fail हो जाना आज कल ग्राहकों के लिए बड़ी परेशानी का विषय बना हुआ है । जिसमे कटी हुई धनराशि 5-5 दिन तक ना ही वापस नहीं आ पाती । आज कल बहुत से लोग इस परेशानी से रोज़ाना झूझ रहे है। बैंकों द्वारा लगातार किए जा रहे प्रयासों के बावजूद ग्राहकों के सामने कोई ना कोई समस्या आ ही जाती है । इस समस्या को देखते हुए अब Reserve Bank Of India ने ग्राहकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एक नया नियम बनाया है। अगर आपका Online Transaction बैंक की किसी वजह से फेल हो जाता है और एक दिन के अंदर आपको पैसे वापस नहीं मिलते हैं तो बैंक को पेनल्टी के तौर पर प्रतिदन ग्राहक के खाते में 100 रूपये देने होंगे ।
Reserve Bank Of India ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसके अन्दर ऑनलाइन लेन-देन फेल हो जाने के बाद अगर ग्राहकों को एक दिन के अन्दर धनराशि वापस नहीं मिलती है, तो बैंक और डिजिटल वॉलिट्स को कस्टमर को रोज़ाना 100 रुपये की पेनल्टी ग्राहक के खाते में देने होंगे ।
यदि आप यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI), इमीडिएट पेमेंट सिस्टम (IMPS), ई-वॉलिट्स, कार्ड-टू-कार्ड पेमेंट और नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (NACH) के माध्यम से आप bank Transaction कर रहे है और आपकी पेमेंट fail हो जाती है तो बैंक आपको 100 रूपये प्रतिदिन पेनल्टी के तौर पर देगा ।
ये ही नहीं , नॉन-डिजिटल लेन-देन के लिए भी केंद्रीय बैंक ने टाइमलाइन निर्धारित की है। ऑनलाइन पेमेंट्स, एटीएम और माइक्रो एटीएम में fail transaction के लिए खाते में पैसे पहुंचने के लिए पांच दिन का वक्त निर्धारित किया गया है।
