डॉ कफील खान मामले में कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है जो कफील खान को बहुत राहत देगा । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कफील खान को तुरंत रिहा करने के आदेश जारी किये हैं। आपको बता दें कि गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज के प्रवक्ता और बालरोग विशेषज्ञ डॉक्टर कफील खान CAA, NRC और NPA के विरोध के दौरान अलीगढ़ विश्वविद्यालय में 13 दिसंबर 2019 को भड़काऊ भाषण देने के आरोप में यूपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गए थे लेकिन अब इलाहाबाद कोर्ट ने NSA के तहत डॉक्टर कफील को हिरासत में लेने और हिरासत की अवधि को बढ़ाए जाने को गैरकानूनी ठहराया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि NSA के तहत डॉक्टर कफील को हिरासत में लेना और हिरासत के समय को बढ़ाना गैरकानूनी है। और डॉ कफील को तुरंत रिहा किया जाए ।