सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) मामले पर सुनवाई करते हुए निर्वाचन आयोग (ईसी) को आदेश दिया कि वह 19 अगस्त तक उन 65 लाख लोगों के नाम सार्वजनिक करे, जिन्हें वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है. इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा कि EC को यह भी बताना होगा कि उन वोटरों के नाम किन कारणों से हटाए गए. मामले की अगली सुनवाई अब 22 अगस्त को होगी.
