दिल्ली पुलिस उन्हें लेकर शाम 7.45 बजे जेल परिसर में दाखिल हुई। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जेल संख्या 4 के रास्ते दाखिल कराने के बाद उनका मेडिकल चेकअप कराया गया। इसके बाद उन्हें जेल संख्या सात के सेल में रखा गया। सुरक्षा कारणों को देखते हुए उनके सेल के आसपास सीसीटीवी कैमरे से पूरी नजर रखी जा रही है। चिदंबरम को सामान्य कैदी की ही तरह जेल में रखा जाएगा। सुरक्षा कारणों को देखते हुए उन्हें बैरक की बजाय सेल में रखा गया है। सेल के अंदर ही एक बाथरूम है। जेल अधिकारियों के अनुसार उनके सेल में अभी उनके साथ कोई अन्य कैदी नहीं रखा गया है।
आखिर कर जेल पहुंचे चिदंबरम की रात सीमेंट के फर्श पर ही गुजरी। बिछाने के लिए दरी और चादर दी गई। रात के भोजन में उन्होंने दाल, रोटी और सब्जी खाई। सुबह छह बजे सोकर उठने के बाद सात बजे वह अपने सेल के बाहर निकलकर कैदियों की गिनती में शामिल होंगे। गिनती से जुड़ी प्रक्रिया के बाद जेल में आठ बजे चिदंबरम को बाकी कैदियों के साथ नाश्ता दिया जाएगा। इसके बाद नौ बजे से 12 बजे के बीच वह जेल में विभिन्न तरह की गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे। इन गतिविधियों में यदि वे चाहें तो अपने सेल में रहकर या पुस्तकालय जाकर किताब, अखबार या पत्रिकाएं पढ़ सकेंगे। करीब एक बजे उन्हें दोपहर का खाना मिलेगा। इसके बाद उनको सेल में बंद कर दिया जाएगा। दोपहर तीन बजे उन्हें सेल से बाहर निकाला जाएगा। इस अवधि में चिदंबरम चाहें तो परिसर में सैर कर सकते हैं, खेलकूद सकते हैं या फिर पुस्तकालय में जा सकते हैं। शाम छह बजे के बाद रात का भोजन दिया जाएगा।
पी. चिदंबरम को जिस जेल संख्या सात में रखा गया है, उसे 18 से 20 वर्ष के आयु वर्ग में आने वाले कैदियों के लिए बनाया गया है। 20 वर्ष की आयु के बाद यहां से कैदियों को उनके नाम के प्रथम अक्षर व प्राप्त सजा के आधार पर तय जेलों में भेज दिया जाता है। इस नियम के बावजूद पिछले कुछ समय से इस जेल में आर्थिक अपराधों के आरोपित कैदियों को रखा जा रहा है। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर से जुड़े मामले में आरोपित रतुल पुरी को जेल संख्या सात में ही रखा गया था।
तिहाड़ जेल के महानिदेशक संदीप गोयल ने बताया कि चिदंबरम को जेल नंबर 7 में एक अलग कोठरी में रखा जाएगा। खाने में उन्हें रोटी, दाल और सब्जी दी जाएगी। इसके अलावा उन्हें वेस्टर्न टॉइलट की भी सुविधा दी जाएगी। चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने अदालत से अपने मुवक्किल को जेल में वेस्टर्न टॉइलट देने की मांग की थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया।
कोर्ट ने इसी मामले से जुड़े मनी लॉन्डि्रंग संबंधी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के केस में चिदंबरम के सरेंडर करने की अर्जी पर एजेंसी को नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के 20 अगस्त के आदेश के खिलाफ चिदंबरम की अर्जी गुरुवार को ही खारिज कर दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने चिदंबरम को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। मालूम हो कि 21 अगस्त को गिरफ्तारी के बाद से चिदंबरम (73) की सीबीआई हिरासत पांच चरणों में बढ़ाई गई और वह 15 दिनों तक सीबीआई हिरासत में रहे। यह हिरासत अवधि पूरी होने के बाद उन्हें आज फिर से कोर्ट में पेश किया गया था।
