Sabrimala Temple

SC में केंद्र का जवाब-‘धर्म की व्याख्या करना कोर्ट का काम नहीं’

SC hearing on Sabarimala Casr: मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की बेंच ने केरल के सबरीमाला मंदिर समेत धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव और विभिन्न धर्मों द्वारा पालन की जाने वाली धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे और सीमा से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। संविधान पीठ में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस बी वी नागरत्ना, एम एम सुंदरेश, अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, अरविंद कुमार, ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, प्रसन्ना बी वराले, आर महादेवन और जॉयमाल्य बागची शामिल हैं।

सुनवाई से पहले, केंद्र ने लिखित जवाब दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से सबरीमाला मंदिर में मासिक धर्म वाली महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध को बरकरार रखने का अनुरोध किया। केंद्र सरकार ने कहा कि यह मुद्दा पूरी तरह से धार्मिक आस्था और संप्रदाय की स्वायत्तता के दायरे में आता है और न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर है।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
सितंबर 2018 में, पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 4:1 के बहुमत से सबरीमाला स्थित अय्यप्पा मंदिर में 10 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया और सदियों पुरानी हिंदू धार्मिक प्रथा को अवैध और असंवैधानिक घोषित किया। बाद में, 14 नवंबर 2019 को, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली एक अन्य पांच न्यायाधीशों की पीठ ने 3:2 के बहुमत से विभिन्न पूजा स्थलों पर महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव के मुद्दे को एक उच्च पीठ के पास भेज दिया।

नौ जजों की बेंच में कौन कौन शामिल

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की अध्यक्षता में नौ न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची, बी.वी. नागरत्ना, आर. महादेवन, एम.एम. सुंदरेश, अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, अरविंद कुमार, ए.जी. मसीह और प्रसन्ना बी. वराले शामिल हैं।

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