Celebi's Security Clearance Order

सेलेबी कंपनी की याचिका HC में खारिज, अदालत बोली- ‘राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में…’

Celebi’s Security Clearance Order: तुर्किए कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है. सेलेबी की ओर से ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा सरकार का फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में है.

ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्र सरकार ने भारत मे काम कर रही तुर्किए की कंपनी सेलेबी एविएशन होल्डिंग की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दिया था. इस मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में 21 मई को सेलेबी कंपनी ने दलील दी कि भारत सरकार का यह फैसला प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है. नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) ने 15 मई 2025 को सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी थी.

सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सेलेबी दिल्ली कार्गो टर्मिनल मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग और कार्गो टर्मिनल कार्यों की देखरेख करते हैं. केंद्रीय प्राधिकरण के वकील ने इस कार्रवाई का बचाव करते हुए विमानन सुरक्षा के लिए अभूतपूर्व खतरे की ओर इशारा किया था.

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