Air India के विमानों में बीच वाली सीट की बुकिंग न रोकने की याचिका पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने आज केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि आपको केवल एयर इंडिया की चिंता हैं पर हमें देश की चिंता है। बॉम्बे HC के मिडिल सीट खाली छोड़ने के आदेश को Air India और केंद्र सरकार ने SC में चुनौती दी थी।
इस अर्जेंट पिटिशन की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने Air India को निर्देश दिया कि वह अगले 10 दिनों तक नॉन शेड्यूल विदेशी उड़ानों के लिए मिडिल सीट बुक कर सकती है। लेकिन 10 दिनों के बाद उसे बाम्बे HC के उस आदेश का पालन करना होगा। SC ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार लगाते हुए कहा, ‘आपको केवल अपने Air India की चिंता है, आपको अपने लोगों की (जनता ) की सेहत की चिंता होनी चाहिए। हमे लोंगों की चिंता है।’ चीफ जस्टिस ने कहा कि डीजीसीए के महानिदेशक और Air India अगर जरूरी समझते हैं तो नियमों छूट ले सकते हैं।
गौरतलब है कि बॉम्बे HC ने Air India को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में बीच की सीटें खाली रखने का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट ने Air India को डीजीसीए के महानिदेशक को ‘Social Distancing’ सर्कुलर का पालन करने के लिए भी कहा था, जिसके लिए बीच की सीटों को इंटरनेशनल फ्लाइट्स के दौरान खाली रखने की जरूरत थी।
HC के जस्टिस आर डी धानुका और जस्टिस अभय आहूजा की एक पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई करते हुए यह भी कहा था कि नए सर्कुलर में यह नहीं लिखा है कि यह अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को कवर करता है।