दूसरे देश की गर्भवती महिलाएं सिर्फ बच्चे को जन्म देने और उसे वहां की नागरिकता दिलाने के इरादे से अमेरिका का पर्यटन वीजा हासिल नहीं कर सकेंगी। व्हाइट हाउस ने इसके लिए नया नियम लागू कर दिया है, जो शुक्रवार से प्रभावी है। अमेरिकी संविधान के तहत वहां जन्म लेने वाले को स्वत: ही नागरिकता मिल जाती है, भले ही वह किसी भी देश का हो। नया नियम लागू होने के बाद अब गर्भवती महिलाओं को अमेरिका की यात्रा करने के लिए कोई दूसरा ठोस कारण बताना होगा।
व्हाइट हाउस की प्रवक्ता स्टेफनी ग्रीशम ने कहा, “अमेरिका अपने नागरिकों की अखंडता को सुरक्षित करना चाहता है। अस्थायी B-1 और B-2 यात्री वीजा को ‘बर्थ टूरिज्म’ के लिए जारी नहीं किया जाएगा। बर्थ टूरिज्म के जरिए गर्भवती महिलाएं यात्रा करती थी और यह हमारे सिस्टम की एक बड़ी खामी थी। बर्थ टूरिज्म इंडस्ट्री से अस्पतालों की सुविधाओं पर भारी असर पड़ा था और इससे आपराधिक गतिविधियां बढ़ गई थी। इस प्रकार की यात्रा बंद होने से अमेरिका का राष्ट्रीय हित सुरक्षित होगा। इस प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगने से अमेरिकी करदाताओं के मेहनत की कमाई भी सुरक्षित होगी, जिसका फायदा विदेशी गर्भवती महिलाएं उठाती थीं।”
अमेरिकी संविधान में प्रावधान है कि कोई विदेशी महिला अगर वहां बच्चे को जन्म देती है तो उसे बच्चे को अमेरिका की नागरिकता अपने आप मिल जाती है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जन्मसिद्ध नागरिकता देने के खिलाफ हमेशा मुखर रहे हैं। वह इसे बंद करने की बात कह चुके हैं। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि यह इतना आसान नहीं होगा।