कच्ची कॉलोनियों से पक्की होती राजनीति की राह

दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लाखों लोगों को उनके घर का मालिकाना हक मिलने का रास्ता साफ हो गया है। अगले साल दिल्ली में होने वाले चुनाव में इस मुद्दे पर श्रेय लेने की होड़ भी शुरू हो गयी है।
लोकसभा में गुरुवार को दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों से जुड़े दिल्ली (अप्राधिकृत कॉलोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) बिल 2019 को ध्वनिमत से पास कर दिया गया। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने फैसला किया कि राजधानी की 1731 अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 40 से 50 लाख लोगों को उनके मकानों का मालिकाना हक मिलेगा। 11 साल में डिजिटल मैपिंग का काम पूरा हो जाना चाहिए था। अब आगामी 31 दिसंबर से पहले इस काम को पूरा करने का फैसला किया गया है। पुरी ने बताया कि एक पोर्टल इस संबंध में प्रभाव में आ चुका है जिसमें सारे मैप डाले जाएंगे।

इस मौके पर उन्होंने दिल्ली सरकार पर इस दिशा में वांछित सहयोग न मिलने का आरोप लगाते हुए निशाना साधा गया। पुरी का कहना था कि राजनैतिक कारणों से जिन लोगों ने इस काम में रुकावट डाली, अब वे इसे जल्दी करने की बात करने लगे हैं।

दिल्ली की आप सरकार सहित विपक्ष के कई दलों ने दिल्ली में होने वाले आगामी चुनावों के मद्देनजर इस बिल को आगे बढ़ाने में तेजी दिखाने का आरोप BJP की केंद्र सरकार पर लगाया। अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को घरों का मालिकाना हक दिलाने की प्रक्रिया का ट्रायल आज से शुरू हो जाएगा। इस दौरान कुछ लोगों को उनके घरों का मालिकाना हक भी मिल जाएगा। हालांकि वेबसाइट के जरिए लोग 16 दिसंबर से ही आवेदन कर पाएंगे। ट्रायल में उन लोगों को ही मालिकाना हक मिलेगा, जिनके मामलों में कोई विवाद नहीं जुड़ा होगा। यह मामले भी DDA अधिकारियों के माध्यम से ही आगे बढ़ेंगे।
यह पूरा मामला राजनीतिक रंग ले रहा है। ऐसे में 16 दिसंबर को कुछ तकनीकी खामी आने पर विभाग की किरकिरी हो सकती है। इसी से बचने के लिए वेबसाइट के बीटा वर्जन पर ट्रायल शुरू किया जा रहा है।
16 दिसंबर से वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद DDA को 180 दिनों में प्रॉपर्टी का आकलन कर कनवेंस डीड जारी करनी होगी। अगर इस दौरान इसे जारी नहीं किया जाता है तो आवेदन खारिज करते हुए उसकी वजह भी बतानी होगी। DDA के अनुसार, लोगों को फीस देने के लिए विकल्प दिए जाएंगे। वे सर्कल रेट के हिसाब से फीस 3 हिस्सों में दे सकते हैं। जो लोग एक बार में पूरी फीस देंगे, उन्हें तुरंत मालिकाना हक और प्रॉपट्री के ट्रांसफर राइट मिल जाएंगे।

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