SUPREME COURT ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लोगों को हिरासत में लेने का अधिकार देने वाली अधिसूचना में दखल देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस बारे में जनरल आदेश नहीं दिया जा सकता। कानून के दुरुपयोग की कोई विशेष घटना हो तभी सुनवाई हो सकती है।
दरअसल लोगों को हिरासत में लेने का अधिकार देने वाली अधिसूचना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया। SC ने शुक्रवार को NSA लागू करने को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस अरुण मिश्रा और इंदिरा बनर्जी की पीठ ने कहा कि NSA लगाए जाने के संबंध में आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने वकील एम एल शर्मा से याचिका वापस लेने के लिए कहा है।
एम एल शर्मा की याचिका में कहा गया है कि CAA, NRC और NPR के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर अंकुश लगाने के लिए NSA लगाया गया है। बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दस जनवरी को NSA के तहत पुलिस को कुछ शक्तियां दी हैं। इससे पुलिस को 12 महीने तक किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के हिरासत में रखने की अनुमति मिलती है।