अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट अक्टूबर में करेगी समीक्षा

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त करने के खिलाफ और इससे संबंधित दाखिल तमाम याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई कर कई बड़े फैसले लिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार और जम्मू-कश्मीर प्रशासन को नोटिस जारी किया है और कहा है कि पांच जजों की संवैधानिक पीठ अक्तूबर के पहले सप्ताह में इस मामले से संबंधित सभी याचिकाओं की सुनवाई करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर टाइम्स की एक्जिक्युटिव एडिटर अनुराधा भसिन द्वारा दायर की गई याचिका जिसमें कश्मीर में इंटरनेट, लैंडलाइन और बाकी संचार माध्यमों की बहाली को कम करने की मांग की गई थी उस पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 7 दिनों के अंदर जवाब मांगा है।

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सीपीआई (एम) नेता सीताराम येचुरी को भी जम्मू कश्मीर जाकर पार्टी के नेता और पूर्व विधायक यूसुफ तारिगामी से मिलने की मंजूरी दे दी है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई ने उनसे कहा है कि “हम आपको जाने की इजाजत देते हैं, आप पार्टी के महासचिव हैं।” कोर्ट ने येचुरी से कहा है कि वह केवल अपने दोस्त से मिलने के लिए जा सकते हैं ना कि किसी राजनीतिक उद्देश्य से।

मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ताओं में से एक मोहम्मद अलीम सईद को अपने माता-पिता से मिलने के लिए अनंतनाग जाने की इजाजत दे दी है। साथ ही कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर सरकार को आदेश दिया है कि वह सईद को पुलिस सुरक्षा प्रदान करें। साथ ही कोर्ट ने केंद्र की उस मांग को खारिज कर दिया है, जिसमें जम्मू-कश्मीर के लिए वार्ताकार को नियुक्त करने की बात की गई थी।

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