शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों द्वारा करीब 2 महीने से बंद सड़क खुलवाने वाली याचिका पर आज SC में फिर सुनवाई होगी। पिछली तारीख पर SC ने तल्ख टिप्पणी करते हुए दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा था। आज वे अपना पक्ष कोर्ट में रखेंगे। मिली जानकारी के अनुसार, शाहीन बाग की महिलाएं भी कोर्ट में अपनी बात कहेंगी।
पिछली सुनवाई में SC ने कहा था कि किसी सार्वजनिक जगह पर अनंतकाल तक प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है। सड़क खाली करवाने का कोई आदेश नहीं दिया गया था। मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 जनवरी का दिन तय किया गया था।
शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून (CAA)और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के खिलाफ धरना प्रदर्शन चल रहा है। इसकी वजह से रोड 13ए बंद है। यह रोड दिल्ली और नोएडा को जोड़ती है। सड़क बंद होने की वजह से नोएडा और दिल्ली के बीच सफर करनेवालों को कई घंटे फालतू लग रहे हैं।
पिछली सुनवाई में जस्टिस एस के कौल और जस्टिस के एम जोसेफ की पीठ ने कहा था कि इतने दिनों से सार्वजनिक जगह पर प्रदर्शन किया जा रहा है। विरोध करें लेकिन इसके लिए सार्वजनिक जगह का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जस्टिस एस के कौल ने टिप्पणी की थी कि सड़क को प्रदर्शन के लिए जाम नहीं किया जा सकता है।