रांची: राहुल गांधी के खिलाफ समन, 22 फरवरी को हाजिर होने का आदेश

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ‘मोदी चोर है’ वाले बयान पर बुरे फंस गए हैं। राहुल गांधी  के खिलाफ झारखंड के रांची की सिविल कोर्ट ने समन जारी किया है। अदालत ने राहुल गांधी को 22 फरवरी को हाजिर होकर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। ‘मोदी चोर है’ वाले बयान को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दाखिल की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने समन जारी किया है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कुमार विपुल की अदालत में एडवोकेट प्रदीप मोदी ने 20 करोड़ रुपये की मानहानि के मामले में शनिवार को सुनवाई हुई थी, जिसके बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया।

आपको बता दें राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान रांची के मोरहाबादी मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि ‘‘नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी जिनके नाम के आगे मोदी है, वो सभी चोर हैं।’’ जिसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ रांची के सिविल कोर्ट में शिकाय दर्ज की थी।

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