31 दिसंबर के बाद रद्द हो जाएगा आपका पैन कार्ड

साल 2019 खत्‍म होने में अब कुछ ही दिन बचे है । इस साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर तक कुछ जरूरी काम निपटा लेने होंगे । इनमें से एक जरूरी काम पैन कार्ड से जुड़ा है । दरअसल, पैन नंबर को आधार से लिंक कराने की आखिरी डेडलाइन 31 दिसंबर है । इसका मतलब ये हुआ कि आपको 31 दिसंबर तक हर हाल में पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना होगा । अगर ऐसा नहीं हुआ तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) पैन कार्ड को ‘अमान्य’ घोषित कर सकता है । बता दें कि बीते जून माह में जो जानकारी मिली थी उसके मुताबिक कुल 44.57 करोड़ पैन कार्ड धारकों में से 24.90 करोड़ लोगों ने ही अपने पैन कार्ड आधार से लिंक किए थे । यही वजह है कि आयकर विभाग लगातार आधार-पैन लिंकिंग की डेडलाइन बढ़ाता रहा है । ऐसे में बेहतर है कि बिना कोई जोखिम लेते हुए दोनों कार्ड को आपस में लिंक करा लें ।

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