सराफा कारोबारी अब बिना हॉलमार्क के सोने के आभूषण का कारोबार अब नहीं कर सकेंगे। केंद्र सरकार की ओर से नियम में कुछ बदलाव किए गए हैं, और नियम का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों को अब भारी जुर्माना भी देना पड़ेगा। आपको बता दें आज से देशभर में सोने के गहनों पर हॉलमार्किंग अनिवार्य कर गई है। नए नियम के तहत अब सराफा व्यापारी बिना BIS हॉलमार्क के सोने के गहने खुदरा या थोक बाजार में नहीं बेंच सकेंगे। देश में अब सोने के गहनो की बिक्री 14, 18 और 22 कैरेट में ही होगी। BIS एक्ट के अनुसार, इस नियम का उल्लंघन करने वालों को 1 लाख के जुर्माने के साथ ही सजा का भी प्रावधान है।
आपको बता दें भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS की गुणवत्ता के आधिकारिक निशान को हॉलमार्क कहा जाता हैं। हॉलमार्क एक तरह से शुद्धता का प्रमाण है जो सोने, चांदी जैसे कीमती धातुओं पर अंकित होता है जिससे ये पता चलता है कि धातु मिलावटी नहीं बल्की शुद्ध है। भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ता मंत्रालय के तहत आता है। हॉलमार्क के आभूषण अंतरराष्ट्रीय मानक के होते हैं। भारत में सोने के आभूषणों पर हॉलमार्किंग साल 2000 और चांदी के आभूषणों पर साल 2004 को लागू हुई था।