बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में दक्षिण दिल्ली स्थित साकेत कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनते हुए एनजीओ मालिक बृजेश ठाकुर सहित 19 लोगों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने सेल्टर होम के मुख्या आरोपी बृजेश ठाकुर को यौन शोषण और गैंग रेप के मामले में दोषी करार दिया है। जबकि एक आरोपी मोहम्मद साहिल उर्फ विक्की सबूतों के अभाव में बरी हो गया है। आज 20 जनवरी को सुबह 10 बजे सजा का ऐलान हुआ है।
कोर्ट द्वारा आरोपियों को दोषी करार देते हुए एक दोषी रवि अदालत में ही फूट-फूटकर रोने लगा, उधर कोर्ट में सजा सुनते ही अन्य दोषियों के चेहरों पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वहीं अगर कानून के जानकारों की मानें तो जांच एजेंसी CBI अपनी चार्जशीट में लगाए गए आरोपों को कोर्ट में साबित करने में सफल होती है, तो मुख्य आरोपी बृजेश ठाकुर समेत दोषियों को न्यूनतम 10 साल और अधिकतम उम्रकैद की सजा मिल जाएगी। हालांकि, सजा का ऐलान कब होगा? इसकी तारीख कोर्ट थोड़ी देर बाद तय करेगा।
वहीं, फैसले के बाद बिहार में मुख्य विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल के साथ कांग्रेस और अन्य दल भी राज्य में सत्तासीन जनता दल युनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमला करने की तैयारी में हैं। गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ ने फैसले को टालते हुए 20 जनवरी की तारीख तय की थी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने मुख्य आरोपी बृजेश ठाकुर समेत 21 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। शेल्टर होम केस में मुख्य आरोपी समेत सभी जेल में बंद है, जिन्होंने सोमवार को होने वाले फैसले के दिन कोर्ट में पेश किया जाएगा। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में आरोपितों पर दुष्कर्म और बाल यौन शोषण रोकथाम अधिनियम की धारा-6 के तहत भी आरोल लगाए हैं, ऐसे में कोर्ट इस धारा के मद्देनजर सख्त फैसला सुना सकता है।
जानिए पूरा मामला
सीबीआइ की चार्जशीट के मुताबिक, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में बच्चियों के साथ कर्मचारी भी गलत काम कर रहे थे। वहीं यह भी आरोप है कि बिहार सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग के अधिकारी भी बच्चियों के साथ गलत काम में संलिप्त थे।
34 बच्चों से हुई हैवानियत
जब यह मामला सामने आया तो मेडिकल टेस्ट में लगभग 34 बच्चियों के यौन शोषण की पुष्टि हुई थी। सुनवाई के दौरान पीड़ितों ने यह भी खुलासा किया कि उन्हें नशीला दवाएं देने के साथ मारा-पीटा जाता था, फिर उनके साथ जबरन यौन शोषण किया जाता था।