अगस्त के बाद प्रतिबंधित प्लास्टिक और थर्माकोल बिका, तो थानेदार होंगे दोषी

उत्तर प्रदेश के अपर प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने सभी जिलों के डीएम व कमिश्नरों को आगाह किया है कि अगर 31 अगस्त के बाद किसी भी क्षेत्र में प्रतिबंधित प्लास्टिक बेचे जाने की सूचना मिली तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए इलाके के थानेदार, नगर निगम के क्षेत्रीय अधिकारी, वाणिज्य कर के क्षेत्रीय अधिकारी व संबंधित क्षेत्र के मजिस्ट्रेट व सीओ को संयुक्त रूप से जिम्मेदार माना जाएगा।
लखनऊ में प्रतिबंधित प्लास्टिक की बिक्री पर प्रभावी रोक न लगाए जाने से अवनीश अवस्थी ने डीएम कौशल राज और एसएसपी कलानिधि नैथानी से रिपोर्ट मांगी है। निर्देश दिए हैं कि संबंधित मजिस्ट्रेट व सीओ से इस संबंध में यह रिपोर्ट ली जाए कि उनके क्षेत्र में पालीथीन की बिक्री नहीं हो रही है। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि व्यापार मंडल को लिखित रूप से प्लास्टिक के प्रतिबंध से अवगत करा दिया जाए। उनकी सहमति ले ली जाए उनके क्षेत्र में किसी भी सदस्य द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक नहीं बेची जा रही है।


जिला प्रशासन और पुलिस ने चलाया अभियान
शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक सोमवार को पॉलिथीन के खिलाफ अभियान चलाया गया। मड़ियांव में अपर नगर मजिस्ट्रेट पंचम ने कार्रवाई कर 12 हजार रुपए जुर्माना वसूला। अलीगंज में चार दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एसडीएम सूर्यकांत त्रिपाठी और इंस्पेक्टर मोहनलालगंज जीडी शुक्ला की अगुवाई में कस्बे व सिसेंडी में दो दुकानों व मोहनलालगंज में पांच दुकानों में पॉलिथीन बरामद हुई। पुलिस ने पॉलिथीन जब्त कर 17 हजार जुर्माना वसूला। अमीनाबाद लवली प्लास्टिक की दुकान से 24 किलो पॉलीथिन जब्त की गई।


पॉलिथीन और थर्माकोल भी जब्त
नगराम में छापेमारीके दौरान तीन दुकानों से पॉलिथीन व थर्माकोल बरामद किया गया। सभी से कुल सात हजार रुपए जुर्माना वसूला गया। काकोरी के बनिया खेड़ा गांव स्थित सुन्दर विहार कॉलोनी में मुखबिर की सूचना पर दो पिकअप वाहनों में प्लास्टिक के गिलास, कैरी बैग, प्लेट और थर्माकोल के सामान जब्त किए।
यूपी विधान सभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने संसद की तर्ज पर यूपी विधानसभा के विधानभवन परिसर को पूर्ण रूप से प्लास्टिक मुक्त बनाने के निर्देश दिए हैं। श्री दीक्षित ने बताया कि यह निर्देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्लास्टिक के इस्तेमाल को पूरी तरह से बंद करने के सुझाव पर दिए गए हैं। विधान सभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे ने सोमवार को आदेश जारी कर दिए हैं। जिसमें कहा गया है कि यूपी विधान सभा सचिवालय ने विधान भवन परिसर में प्लास्टिक की बोतलों और एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। विधान सभा में कार्यरत सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को यह निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि प्लास्टिक के समान के बजाय पर्यावरण के अनुकूल थैलों या समान का उपयोग किया जाए। प्लास्टिक पर प्रतिबंध की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।

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