बिहार में अब रात नौ बजे तक खुलेंगी दुकानें

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा Lockdown 5.0 की नयी गाइडलाइन जारी कर दी है। Bihar में कंटेनमेंट जोन के बाहर एक जून से सभी प्रकार की दुकानें रात 9 बजे तक खुलेंगी। दुकानों को खोलने के लिए लाइसेंस में किए गए प्रावधानों का पूरा पालन होगा। कंटेनमेंट जोन में Lockdown 30 जून तक जारी रहेगा। केंद्र का फैसला आने के बाद रविवार को राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने आला अधिकारियों और जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस से विमर्श के बाद केंद्र के फैसले को बिहार में प्रभावी करने का निर्णय लिया। बैठक के बाद गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए।

गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में Lockdown की अवधि को 30 जून तक जारी रहेगी। सभी विभागों व क्षेत्रीय प्रशासन के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे गृह मंत्रालय के आदेशों का कड़ाई से पालन कराएंगे।

राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा कि कंटेनमेंट जोन छोड़कर दूसरे इलाकों में केंद्र द्वारा किए गए प्रावधानों की तरह छूट के प्रावधान Bihar में भी लागू होंगे। 1 जून से सभी बाजारों को खोलने के बाद 8 जून से मंदिर एवं अन्य धर्मस्थलों को खोला जाएगा। होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल को भी परिचालन की अनुमति मिलेगी। इसके अगले चरण में जुलाई महीने में स्कूल, कॉलेज शैक्षणिक संस्थान खोलने को लेकर सरकार सहमति बनाएगी और तब आगे का फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अमूमन दुकानें रात 9 बजे तक खोली जाएंगी, लेकिन यदि किसी दुकान के लाइसेंस में दुकान खोलने और बंद करने के कुछ अन्य प्रावधान होंगे तो उनका भी पालन होगा।

कंटेनमेंट जोन में जारी रहेगी कड़ाई

उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन में केंद्र के आदेश के आलोक में कई प्रकार की छूट नहीं मिलेंगी। इन क्षेत्रों में 30 जून तक रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक पूर्व की भांति रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। यहां पान, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट के उपयोग पर पूरी तरह से रोक रहेगी। शादी समारोह की छूट होगी, लेकिन इनमें 50 से अधिक लोगों की भागीदारी नहीं होगी। जबकि अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की इजाजत दी जाएगी। उन्होंने कहा आदेश पालन कराने की जवाबदेही जिलाधिकारियों की होगी।

Bihar के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र की गाइडलाइन बिहार में लागू की है। इसमें छूट के जो भी प्रावधान किए गए हैं वे सोमवार से प्रभावी हो जाएंगे। अलबत्ता जो क्षेत्र अभी भी कंटेनमेंट जोन में हैं, वहां पूर्व की भांति कड़ाई जारी रहेगी। फैसले को प्रभावी करने की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों को दी गई है।
केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 5.0 को दिया अनलॉक 1 का नाम

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने Lockdown 5.0 को Unlock 1 का नाम दिया है। इसकी नई गाइडलाइन के तहत कंटेनमेंट जोन में पूरी पाबंदी रहेगी, लेकिन अन्‍य जगहों पर धीरे-धीरे छूट दी जाएगी। इसके तहत देश के अन्‍य भागों में रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा।
केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार Lockdown 5.0 के तहत निम्‍नलिखित छूट दी गई है…

  • कंटेनमेंट जोन में जारी रहेगी सख्‍ती। ऐसे इलाकों में धीरे-धीरे मिलेगी छूट।
  • एक से दूसरे राज्य में आवागमने के लिए किसी पास की जरूरत नहीं होगी।
  • मंदिर-मस्जिद-गुरुद्वारा-चर्च खोले जाएंगे।
  • 8 जून से होटल व रेस्टोरेंट खोले जाएंगे।
  • देश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। हालांकि, जरूरी सामान के लिए किसी भी तरह का कर्फ्यू नहीं रहेगा।
    स्कूल-कॉलेज खोलने पर राज्‍य सरकार फैसला लेगी।

दूसरे व तीसरे चरण में ये है योजना

  • शिक्षण संस्‍थानों के बारे में राज्य सरकारें फैसला लेंगी। जुलाई में ही तय होगा कि स्कूल खोले जानें हैं या नहीं।
  • इंटरनेशनल फ्लाइट, मेट्रो रेल सेवा, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल आदि को बाद में खोला जाएगा।
  • स्थिति की समीक्षा करने के बाद सामाजिक, सांस्‍कृतिक, शैक्षणिक व राजनीतिक आयोजन, स्पोर्ट्स, धार्मिक समारोह आदि बड़े जमावड़े भी शुरू किए जाने की योजना है।
    लॉकडाउन 4.0 के प्रावधान, एक नजर
  • रेड जोन व कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं।
  • रेड जोन व कंटेनमेंट जोन के बाहर उपभोक्ता वस्तुओं, कपड़ों व रेडीमेड वस्त्र की दुकानों को नियंत्रित ढंग से खोला जाएगा। वहां फिजिकल डिस्‍टेंसिंग क पालन व भीड़भाड़ नहीं होने देना आश्वश्‍यक होगा।
  • संबंधित जिलाधिकारी एक स्थान पर स्थित दुकानों को बारी-बारी से सप्ताह के अलग-अलग दिन अथवा अलग-अलग समय पर खोलने का आदेश जारी करेंगे।
    ग्राहकों को आवश्यक सामान की खरीदारी आसपास के दुकानों से ही करनी है। दूर जाकर खरीदारी करने की अनुमति नहीं है।
  • ओला व उबर एवं अन्य टैक्सी केवल मेडिकल कारणों से उपयोग में लाए जा सकते हैं। इसके अलावा इनका उपयोग ट्रेन व वायु यात्रा के लिए रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट आने-जाने के लिए किया जा सकता है।
  • ऑटो रिक्शा के परिचालन के संबंध में परिवहन विभाग अलग से आदेश जारी करेगा।
  • जिला के अंदर या अंतरजिला यात्री बसों के परिचालन पर प्रतिबंध जारी रहेगा। अनुमान्‍य गतिविधियों को छोड़कर निजी गाड़ियों व लोगों का अंतर जिला व जिला के अंदर परिचालन भी प्रतिबंधित रहेगा।
  • सरकारी कार्यालयों में उप-सचिव या समकक्ष तथा उनसे वरीय अधिकारियों की शत-प्रतिशत तथा कनीय अधिकारियों व कर्मचारियों की प्रतिदिन बारी-बारी से 33 प्रतिशत उपस्थिति को अनुमति दी गई है।
  • निजी संस्थाओं के व्यवसायिक कार्यलय भी 33 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोले जा सकते हैं।
  • स्‍कूलों को खोलने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को फैसले के लिए अधिकृत किया है, लेकिन इसपर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है।

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