चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद को झारखंड हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। उच्च न्यायालय ने लालू की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। हाई कोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लालू यादव की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उनकी आधी सजा इस मामले में अभी पूरी नहीं हुई है। इस मामले में लालू को 7 साल की सजा मिली है। आधी सजा पूरा नहीं होने के आधार पर कोर्ट ने लालू को जमानत देने से मना कर दिया।
जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में इस मामल की सुनवाई के पहले हाई कोर्ट में पिछले 2 सप्ताह से लालू यादव की जमानत पर सुनवाई नहीं हो पा रही थी। इससे पहले 8 नवंबर को CBI की ओर से अदालत में अपना जवाब दाखिल कर दिया गया था। लालू की जमानत याचिका के खिलाफ CBI की ओर से दाखिल किए गए जवाब में कहा गया है कि दुमका कोषागार मामले में लालू प्रसाद ने जमानत याचिका दाखिल की है। इसमें उन्होंने मात्र 22 माह ही जेल में बिताया है। पूर्व में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में उनकी याचिका खारिज कर चुका है। जहां तक उनके स्वास्थ्य की बात है, तो रिम्स के चिकित्सक लगातार इसकी मॉनीटरिंग कर रहे हैैं।