नए आदेश के अनुसार राजस्थान में 8 जून से धार्मिक स्थान (Religious Place) नहीं खोले जा सकेंगे। मंदिरों के कपाट 8 जून को भी बंद रहेंगे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राजस्थान सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। लोगों को राहत देने के मकसद से 8 जून से होटल, रेस्टोरेंट और शोपिंग मॉल को खोलने के निर्देश दे दिए गए हैं। राज्य सरकार ने सख्त शर्तों के साथ कल्ब भी खोलने की मंजूरी दे दी है। इसे लेकर सकार ने जरूरी गाइडलाइन जारी कर दी है। साथ ही लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की है।
सरकार ने LOCKDOWN 5 का संशोधित आदेश जारी कर दिया है। गृह विभाग द्वारा जारी निर्देश में होटल, रेस्टोरेंट और कल्ब को लेकर सभी जरूरी निर्देश जारी कर दिए हैं। इन जगहों पर नई गाइडलाइन का पालन सख्त तौर पर सभी को करना होगा। सरकार के कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा 4 जून 2020 को जारी COVID-19 नियंत्रण के सभी गाइडलाइन का पालन करा होगा।
होटल और अन्य अतिथि सेवाओं में भी कोरोना वायरस से संबंधित नियम लागू रहेंगे। सभी रेस्टोरेंट और होटल को केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए नियम मानने होंगे। होटल में टेबल सीटिंग की खास व्यवस्था होगी। दो टेबल के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी रखी जाएगी। फास्ट फूड एरिया जहां स्टेंडिंग टेबल की व्यवस्था है वहां 8 फीट की दूरी होना जरूरी है। रेस्टोरेंट और होटल के एक टेबल में दो से ज्यादा लोगों को बैठने की अनुमति नहीं होगी। शॉपिंग मॉल में सैनिटाइजेश, थर्मल स्क्रीनिंग के साथ केंद्र द्वारा तय किए गए सभी नियमों का सख्ती से पालन करना है। लोगों को मास्क का इस्तेमाल करना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग (SOCIALDISTANCING) के नियमों को ध्यान में रखा होगा।