गृह मंत्रालय ने जारी की अनलॉक-2 की गाइडलाइन, जानें क्या खुलेगा क्या नहीं

देश में बढ़ते कोरोना मामलो के बीच अनलॉक-2 की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से अनलॉक-2 की गाइडलाइंस जारी जारी की जा चुकी है। अनलॉक-2 के मद्देनजर जारी की गई नई गाइडलाइन 1 जुलाई यानी इसी हफ्ते बुधवार से लागू हो जाएगी। इसी के साथ अनलॉक-1 की अवधि आज 30 जून को रात 12 बजे खत्म हो जाएगी, और 1 जुलाई से अनलॉक-2 शुरू हो जाएगा। इस बार अनलॉक-2 में कई गतिविधियों में छूट दी गई है। लेकिन बढ़ते कोरोना के केस को देखते हुए इस बार कई तरह की अन्य पाबंदियां भी लगाई गई हैं। कंटेनमेंट जोन में सख्ती रहेगी जबकि कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में छूट दी जाएगी। इसके साथ ही अभी भी 65 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्गों को घरों से बाहर नहीं निकलना है। गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को भी घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। साथ ही गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चो को भी फिलहाल घर पर ही रहने को कहा गया है।

आपको बता दें अनलॉक- 2 में भी पहले की तरह सीमित संख्या में घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेनों की अनुमति दी गई है। वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से यात्रियों की अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति दी गई है। जिसे आगे भी बढ़ाया जाएगा। वहीं अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ही नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। साथ ही अब दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 5 से अधिक संख्या में लोग एक साथ खरीदी कर सकते हैं। 15 जुलाई से केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कामकाज शुरू हो सकेगा। वहीं फिलहाल स्कूल-कॉलेज और कोचिंग 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। इंडस्ट्रियल यूनिट, राष्ट्रीय और प्रादेशिक हाइवे पर लोगों की आवाजाही और माल की ढुलाई, कारगो के लोडिंग और अनलोडिंग, बस, ट्रेन, प्लेन से उतरने के बाद लोगों का अपने गंतव्य की ओर जाने को लेकर भी रात्रि कर्फ्यू में छूट दी गई है ।

इसके अलावा अभी भी मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल्स, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल फिलहाल 31 जुलाई तक बंद ही रहेंगे। इसके साथ ही अभी फिलहाल सभी तरह की सामाजिक, राजनीतिक, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक गतिविधियों पर फिलहाल पाबंदी रहेगी।

वहीं कंटेनमेंट जोन में अभी भी सख्ती से लॉकडाउन जारी रहेगा। इन इलाकों के भीतर सख्त घेराबंदी की जाएगी। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन से संबंधित जानकारी जिला कलेक्टरों की वेबसाइट पर नोटिफाई किए जाएंगे और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा जानकारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ भी साझा की जाएगी। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के अधिकारियों द्वारा कंटेनमेंट जोन में गतिविधियों की सख्त निगरानी की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू किया जाएगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा भी कंटेनमेंट जोन के परिसीमन और वहां नियंत्रण उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी की जाएगी।

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