गुजरात सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में किया बदलाव, लोगों को भारी जुर्माने से राहत

गुजरात के लोगों को अब मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नहीं भरना पड़ेगा भारी जुर्माना। गुजरात सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव किया है। 1 सितंबर से संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भारी जुर्माना लगाने के कुछ ही दिनों बाद, गुजरात सरकार ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने के लिए सजा में लगभग 50 फीसदी की कमी की है। नए जुर्माने की घोषणा खुद मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने की। राज्य में यातायात उल्लंघन के लिए नए नियम 16 सितंबर से लागू किए जाएंगे।

मुख्‍यमंत्री विजय रुपाणी ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के कारण हर साल हजारों निर्दोष लोगों को जान गंवानी पडती है। केंद्र ने हाल ही में नया मोटर वाहन कानून लागू करते हुए भारी भरकम जुर्माना राशि घोषित की थी, लेकिन राज्‍य सरकार ने अपने अधिकार का उपयोग करते हुए जुर्माना राशि में संशोधन किया है। इसके साथ ही सरकार ने गांव में 50, शहर में 60 और महानगरों में 70 किमी प्रति घंटा की स्‍पीड भी सीमित कर दी है।

गुजरात में मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव

  • गुजरात में अब बिना हेलमेट पर 1000 रुपये की जगह 500 रुपये का जुर्माना होगा।
  • कार में बिना सीट बेल्ट 1000 रुपये की बजाय 500 रुपये का जुर्माना लगेगा।
  • बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 1,500 रुपये का जुर्माना लगेगा।
  • गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात करते हुए पकड़े जाने पर जहां 500 और दूसरी बार पकड़े जाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
  • तेज स्‍पीड से वाहन चलाना, खतरनाक डंग से चाहन चलाने व नशे में वाहन चलाने पर जुर्माना 1500 से लेकर 5000 रु तक भरना पडेगा।
  • गलत तरीके से गाड़ी चलाना, यातायात में बाधा उत्‍पन्‍न करना, शीशों पर डार्क फिल्‍म चढाने पर भी 500 रुपये का जुर्माना लगेगा।

बता दें कि मोटर वाहन अधिनियम (Motor vehicle act) देश भर में एक सितंबर से लागू हो गया है। एक्ट के लागू होने के बाद से देश भर से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को हजारों का जुर्माना देना पड़ रहा है। ऐसे में पंजाब, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान की सरकारों ने कहा है कि वे इस कानून का अध्ययन करने के बाद ही इसे लागू करेंगे।
जबकि गुजरात सरकार ने प्रावधान में मौजूदा जुर्माने को 50 फीसदी तक कम कर दिया है। हालांकि केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि सभी राज्यों को नए कानून का पालन करना ही होगा।

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