गंगा में प्रदूषण पर सरकार सख्त, 50 करोड़ जुर्माना और 5 साल जेल हो सकती है

गंगा में प्रदूषण (Ganga Pollution) को लेकर सरकार सख्त नजर आ रही है, और किसी भी प्रकार का प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रही है। जानकारी के अनुसार 18 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र (Winter session of parliament) में सरकार गंगा की स्वच्छता एवं निर्मलता बनाए रखने के लिए एक बिल पेश करने वाली है।

इसके तहत गंगा में प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने और कड़ी कार्रवाई करने का प्रावधान रखा गया है।  खबर है कि अब ऐसा करने वालों को 5 साल की जेल तथा 50 करोड़ रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जल शक्ति मंत्रालय (Department of Water Resources) ने बिल का मसौदा तैयार कर लिया है और इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेज दिया है।

इस बिल में इस बात का जिक्र किया गया है कि, अगर कोई बिना अनुमति के गंगा के बहने में रुकावट पैदा करता है तो उस पर 50 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसी तरह अगर कोई गंगा के तट पर रहने के लिए घर या बिजनेस के लिए कोई निर्माण कराता है तो उसे 5 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। इस बिल में गंगा को बचाने के लिए एक खास पुलिस फोर्स भी बनाने की बात भी कही गयी है।

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