आय से अधिक सम्पत्ति मामले मे पूर्व मंत्री एनोस एक्का, उनकी पत्नी मेनन एक्का, भाई के अलावा रिश्तेदार जयकांत बाड़ा, दीपक लकड़ा, गिदियन एक्का, रोशन मिंज एवं इब्राहिम एक्का को सात-सात जेल की सजा सुनायी गयी है। CBI के विशेष जज एके मिश्रा की अदालत ने आरोपितो पर 50-50 लाख रुपया जुर्माना भी लगाया है।
एनोस एवं उसके परिवार के खिलाफ आय से अधिक 16 करोड़ रुपये अर्जित करने का आरोप है। झारखंड हाइकोर्ट के आदेश के बाद CBI ने अगस्त 2010 में एनोस, उनकी पत्नी एवं अन्य के खिलाफ 10 अगस्त 2010 को FIR दर्ज की थी। मामले में दो चार्जशीट 27 जनवरी 2012 एवं 11 दिसंबर 2012 को दायर की गयी थी। आरोप गठन 23 अगस्त 2012 को हुआ था।
इससे पहले वर्ष 2008 में यह मामला निगरानी ब्यूरो (ACB) के पास था। CBI की ओर से दर्ज आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में रांची की अदालत ने पूर्व मंत्री एनोस एक्का पर मंगलवार को अपना फैसला सुनाया है। CBI के विशेष जज एके मिश्र ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया। एनोस एक्का और उसके परिवार पर आय से करीब 16 करोड़ रुपये अधिक अर्जित करने का आरोप है।