अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामलों की होगी सुनवाई, SC का आदेश

कोरोना वायरस को काबू में करने के लिए पूरे देश में 21 दिनों का लॉकडाउन किया गया है। जिससे बढ़ते कोरोना के मामलों में कमी आ सके। लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से जहां इसका असर देश के व्यापार और अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है वहीं कई प्रशासनिक कार्य भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। जिससे देश के अलग-अलग अदालतों में तमाम लंबित पड़े केस की सुनवाई भी नहीं हो पा रही है। इस समस्या के निपटने के लिए देश सी शीर्ष अदालत ने एक अहम फैसला लिया है।   

बता दें अब देश की तमाम अदालतें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामलों की सुनवाई कर सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इसकी अनुमति दे दी है। इस बाबत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट अपने राज्य में सुनवाई को लेकर नियम बनाएं। निचली अदालतें उसके मुताबिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई शुरू कर दें।

बता दें सुप्रीम कोर्ट खुद इन दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई कर रहा है। साथ ही कुछ हाई कोर्ट में भी बेहद जरूरी मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर रही है। लेकिन अन्य निचली अदालतों में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए कामकाज पूरी तरह से रोक दिया गया है। ऐसे में, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश के जरिए निचली अदालतों में भी मामलों की सुनवाई और इनके निपटारे की अनुमति दे दी है।

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