नए साल में 20 दिन से भी कम का समय बचा है । इससे पहले 31 दिसंबर तक आपको कुछ जरूरी काम निपटाने होंगे । इनमें से एक जरूरी काम इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करना है । अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं किया तो 10 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। दरअसल, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त थी । लेकिन जिन लोगों ने इस दिन तक आयकर रिटर्न नहीं भरा, उन्हें 31 दिसंबर तक लेट फीस के साथ फाइल करने का मौका दिया गया है । लेट फीस की ये राशि 5,000 रुपये तक की है । वहीं अगर 31 दिसंबर तक भी आप आईटीआर फाइल करने से चूक गए तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है । लेकिन 31 मार्च, 2020 से पहले रिटर्न फाइल करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा । हालांकि अगर आपकी सालाना इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है तो लेट फाइलिंग फीस नहीं देनी होगी । वहीं जिन लोगों की कुल इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है, उन्हें 1,000 रुपये तक की फीस देनी पड़ेगी । बजट 2017 में लेट फाइलिंग फीस के कानून को लाया गया था ।
इस कानून का मकसद आईटीआर फाइलिंग से चूक गए लोगों को एक और मौका देना है । इसके साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन और आधार लिंक करने की अंतिम तारीख को 31 दिसंबर 2019 तक बढ़ा दिया है ।