धोखाधड़ी के मामले में रेमो डिसूजा की अग्रिम जमानत को कोर्ट ने किया खारिज

बॉलीवुड के कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को पांच करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप में कोर्ट से राहत नहीं मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने रेमो डिसूजा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। क्योंकि मामला उत्तर प्रदेश कोर्ट का है। जब तक यह मुंबई पुलिस तक नहीं पहुंच जाता, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इसके अलावा रेमो पर कोर्ट में पेश नहीं होने के भी आरोप हैं।

गाजियाबाद के बिजनेसमैन सत्येन्द्र त्यागी ने रेमो पर 5 करोड़ रुपए वापस ना लौटाने के आरोप लगाए हैं। मामले में गाजियाबाद कोर्ट ने रेमो के खिलाफ 23 अक्टूबर को गैर जमानती वारंट जारी किया है।

ऐसे में बुधवार को जस्टिस केके तातेड़ की बेंच द्वारा रेमो की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की गई थी। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा है कि गाजियाबाद पुलिस से इस संबंध में मुंबई पुलिस को वारंट नहीं मिला है।

जानिये पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद के एक व्यापारी सत्येंद्र त्यागी ने कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा पर 5 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे। त्यागी ने मामला दर्ज कराया था कि रेमो ने अपनी फिल्म “डीओए” के लिए पांच करोड़ रुपए लिए थे। जबकि त्यागी के मुताबिक रेमो ने रिलीज के बाद 10 करोड़ रुपए लौटाने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने एक रुपये भी नहीं लौटाए। वहीं रेमो डिसूजा ने गैंगस्टर से धमकी भी दिलवा रहे हैं।

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